/young-bharat-news/media/media_files/2025/05/24/WaaJ47uZUhKRP1jg1W4y.jpg)
रेरा से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 3 दिवसीय शिविर के दौरान मौजूद अधिकारी।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सभागार में बीते वीरवार को शुरू हुई कार्यशाला आज संपन्न हो गई। कार्यशाला के अंतिम दिन भी पिछले दो दिन की तरह ही रेरा प्रशिक्षण के जरिये जीडीए अफसरों को रेरा से संबंधित विवादों को तत्काल निबटाने के तरीके बताए गए।
ये हुआ आखिरी दिन
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सभागार कक्ष में संचालित रेरा, रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंन्ट) एक्ट-2016 (RERA) से सम्बन्धित प्रशिक्षण के तीसरे एवं अंतिम दिन राजेश मेहतानी ने एक्ट के प्रावधानों के तहत OC/CC (Occupation Certificate/Complication Certificate) के सम्बन्ध में बताया कि नियोक्ता द्वारा अपनी योजना के सम्बन्ध में विज्ञापन जारी करते समय रेरा पोर्टल पर पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रत्येक योजना के लिए अलग से बैंक मे खाता खोल कर उस योजना के आवंटियों द्वारा जमा धनराशि को उसी योजना के क्रियान्यवन हेतु राशि खर्च की जाएगी। जिसके लिए प्राधिकरण के चार्टेड एडवोकेट, सम्बन्धित अभियन्त्रण खण्ड एवं वित्त विभाग के प्रमुख द्वारा अनुमोदन उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। किसी अन्य योजना में जमा धनराशि को किसी अन्य योजना मे समावेशित नही किया जा सकेगा।
आखिरी दिन ये रहे मौजूद
शनिवार को प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता, विशेषकार्याधिकारी, संयुक्त सचिव, समस्त अधिशासी अभियन्तागण, सहायक अभियन्तागण, अवर अभियन्तागण, विधि अधिकारी के साथ समस्त लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी भी उक्त प्रशिक्षण में उपस्थित रहे।