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ट्रांस हिंडन बाईबीएन संवाददाता
साहिबाबाद के श्याम पार्क मेन में एक व्यक्ति के भूखंड पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने सील लगा दी थी। सील तोड़ने के मामले में जीडीए के अधिकारियों ने पुनः सील लगाकर थाने में भूखंड मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।
थाना साहिबाबाद में महेश कुमार श्रीवास्तव अवर अभियन्ता प्रवर्तन जोन 7 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने दी तहरीर में कहा कि भूखण्ड सं0-287, गली नं, श्याम पार्क मेन, साहिबाबाद पर सील लगा दी गई थी। लगी सील को क्षतिग्रस्त करते हुए निर्माण कार्य भूखंड मालिक ने फिर से करना शुरू कर दिया। सतेन्द्र सिंह पुत्र जगत सिंह द्वारा भूखण्ड सं-287, गली नं0-4. श्याम पार्क मेन्, साहिबाबाद, गाजियाबाद पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य किये जाने के कारण निर्माण के विरुद्ध उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस एवं कार्य रोको आदेश पिछले साल 22 नवंबर को प्रेषित किया गया। उक्त के पश्चात् भी निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य जारी रखे जाने के कारण निर्माण पर प्रभावी रोक लागने हेतु प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन-7 के सक्षम अधिकारी द्वारा उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत पारित सील आदेश के अनुसार 20 जनवरी को निर्माण को सील बन्द कर दिया गया था।
जांच निगरानी में सील तोड़ने की पुष्टि हुई
भूखंड की सील की अभिरक्षा एवं सतत् निगरानी हेतु क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया गया कि प्रश्नगत निर्माण पर लगायी गयी सील को निर्माणकर्ता द्वारा क्षतिग्रस्त करते हटधर्मिता से जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए निर्माणकर्ता सतेन्द्र सिंह पुत्र जगत सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश किए गए। इस आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।