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Ghaziabad Property Bed News: आशियाने का सपना और होगा भारी, प्रशासन कर रहा तैयारी

गाजियाबाद में सपनों का एक घर बनाने के लिए प्लाट या फ्लेट लेने का सपना देख रहे लोगों के लिए ये खबर झटका देने वाली है। स्थानीय प्रशासन लगातार दूसरे साल प्रशासन सर्किल रेट बढ़ा सकता है। इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। पांच से दस फीसदी वृद्धि की तैयारी है।

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Rahul Sharma
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गाजियाबाद, चीफ रिपोर्टर।

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भले ही जिले में डीएम सर्किल रेट अब तक निगम बीते साल के ही लागू कर वसूल नहीं पाया। मगर प्रशासन लगातार दूसरे साल सर्किल रेट बढ़ा सकता है। इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार दरों में प्लाट और फ्लेट की कीमतों में पांच से दस फीसदी वृद्धि की तैयारी है। शासन से इसका आदेश आ चुका है। मेरठ में प्रशासन के अफसरों की मीटिंग हो चुकी है। स्टांप विभाग प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है। स्टांप के अधिकारी डीएम के साथ मीटिंग कर प्रस्ताव पर निर्णय लेंगे।

सितंबर 2024 में बढ़े थे सर्किल रेट

पिछले साल सितंबर महीने की शुरुआत में ही सर्किल रेट बढ़े थे। कृषि भूमि के सर्किल रेट दस फीसदी बढ़ाए गए थे। जबकि आवासीय और व्यावसायिक समेत अन्य सभी मकान-दुकान, प्लाट और फ्लैट के रेट में 15 से 20 फीसदी की वृद्धि की गई थी। इससे पहले कोरोना की वजह से दो साल तक दरें नहीं बढ़ाई गई थीं। इस बार प्रशासन फिर से सर्किट रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। बाकायदा शासन से इस कवायद को हरी झंडी मिल चुकी है।

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गौरतलब है कि बीते साल सर्किल रेट में वृद्धि की गई थी। हालाकि निगम क्षेत्र में अब तक इसकी वसूली शुरू नहीं की गई है। एआईजी स्टांप पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि हापुड़ और बुलंदशहर सहित कई जिलों में पिछले कई वर्ष से सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन गाजियाबाद में पिछले वर्ष सितंबर में रेट बढ़े थे। इसलिए तत्काल रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन अगस्त में शहरी क्षेत्र में पांच से 10 फीसदी तक रेट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। जिलाधिकारी के निर्णय के बाद नया सर्किल रेट लागू होगा।

सर्किल रेट बढ़े तो...

नए सर्किल रेट लागू हो जाने से न केवल संपत्ति महंगी हो जाएगी, बल्कि बैनामा कराने में ज्यादा खर्च भी आएगा। महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी छह फीसदी और पुरुषों के लिए सात फीसदी है। इसका मतलब ये है कि अगर पुरुष 20 लाख की संपत्ति खरीदता है तो स्टांप ड्यूटी में 1.40 लाख रुपये देने होंगे। महिला को 1.30 लाख रुपये देने होंगे। महिलाओं को 10 लाख तक की संपत्ति पर एक फीसदी की छूट है।

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