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गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता। शहर में फिटजी कोचिंग संस्थान के बंद होने और अभिभावकों से पैसे वसूलकर फरार होने की घटना के बाद शिक्षा विभाग ने कोचिंग सेंटरों की जांच तेज कर दी है। जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि गाजियाबाद में संचालित करीब 250 कोचिंग सेंटरों में से 200 से अधिक अवैध रूप से चल रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय की ओर से की गई जांच में केवल 40 कोचिंग सेंटर ही पंजीकृत पाए गए, बाकी सभी को नोटिस भेजे गए हैं।
अवैध रूप से चल रहे सेंटरों के पास नहीं हैं जरूरी दस्तावेज
सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार पांडेय ने बताया कि इन अवैध कोचिंग सेंटरों के पास न तो किसी विभाग की अनुमति है, न ही फायर एनओसी, न भवन का कोई वैध प्रमाणपत्र और न ही शिक्षकों का विवरण मौजूद है। नियमानुसार, किसी भी कोचिंग सेंटर को संचालन के लिए पंजीकरण और सभी जरूरी दस्तावेज डीआईओएस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
जारी किए गए नोटिस, कार्रवाई की तैयारी
डीआईओएस धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि सभी कोचिंग संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराएं और शिक्षकों का विवरण दें। उन्होंने कहा, “अगर तय समय सीमा में दस्तावेज नहीं सौंपे गए तो इन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
आरडीसी में केवल एक पंजीकृत संस्थान
आरडीसी क्षेत्र में जांच के दौरान सामने आया कि यहां केवल 'आकाश एलेन' ही पंजीकृत कोचिंग सेंटर है, जबकि बाकी सभी बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं।
नियमों की धज्जियां उड़ाते कोचिंग संस्थान
जांच में यह भी पाया गया कि अधिकतर कोचिंग संस्थानों में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:
- फायर एनओसी नहीं है
- नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन नहीं
- बिना पंजीकरण चल रहे हैं सेंटर
- बीच में बदल दिए जाते हैं शिक्षक
- अचानक बंद कर दिया जाता है कोर्स
- मनमानी फीस वसूली जा रही है
इन संस्थानों का नहीं है पंजीकरण
- आरजी सर आईएएस एकेडमी, तुराबनगर
- विद्या ज्योति, आरडीसी राजनगर
- पेस आईटीआई मेडिकल, राजनगर
नोटिस लेने से किया इनकार
जब डीआईओएस कार्यालय ने आरडीसी स्थित ACE-4 को नोटिस भेजा तो उन्होंने नोटिस लेने से ही इनकार कर दिया। जांच में वहां फिटजी के चार शिक्षक पढ़ाते हुए पाए गए। अब इसकी भी जांच की जा रही है।