गाजियाबाद, वाईबीएन संवावदाता।
करीब छह साल पहले गाजियाबाद के नोएडा से सटे खोड़ा कालोनी इलाके में एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म की वरदात हुई थी। इस मामले में मंगलवार को पॉक्सो की विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार देने के बाद 20 साल की सश्रम कैद के अलावा 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
ये है मामला
सरकारी अधिवक्ता के मुताबिक साल 2019 में 20 सितंबर को खोड़ा थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले में छह साल की बच्ची मकान की छत पर खेल रही थी। उसी मकान में किराए पर रहने वाले जावेद नाम का शख्स उसे बहलाकर अपने कमरे में ले गया। वहां उसने दुष्कर्म किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दे दिया।
ये सुनाया फैसला
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पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज गौतम ने बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देतु हुए 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी जावेद को सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिसमें से 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा।
चॉकलेट का दिया था झांसा
गौरतलब है कि कोर्ट में अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। गवाहों और बच्ची के बयान से साफ हुआ कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने बच्ची को घटना की जानकारी न देने पर चाकलेट देने का वादा कर भेज दिया था। बच्ची ने अपनी मां से घटना के बारे में बताया। इसके बाद उसके परिजनों ने जावेद को नामजद कर मुकदमा दर्ज कराया।