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डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाजियाबाद
ट्रांस हिंडन बाईबीएन संवाददाता
गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से लोन देने के नाम पर दिल्ली के आरोपियों ने लाखों रुपयों की ठगी कर ली। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
विशाल गुप्ता पुत्र सत्य प्रकाश निवासी के-49, तारा ऐन्कलेव, खोडा कालोनी ने ऐसीजे खोडा, थाना-खोड़ा, जिला गाजियाबाद ने एसीजे (सीडि) कोर्ट संख्या-2 में दी शिकायत में कहा कि चन्दन, मनीष और देव निवासी 155. सुभाष मार्किट, ब्लॉक -2. पार्ट-1 त्रिलोक पुरी दिल्ली से फोन पर पिछले साल 8 अगस्त को बात हुई थी।
तब उक्त तीनों व्यक्तियों ने यह आश्वासन दिया कि आपका लोन हम टाटा कैपिटल से करा देगें। जिसके अन्तर्गत आप से रेट ऑफ इन्टरेस्ट 8.50 प्रतिशत का होगा और 8 दिन में लोन करा देंगे। इसपर लोन करने के लिए सारे दस्तावेज दे दिये। जिसमें इन लोगों ने एक किराया नामा मांगा जो दुकान किराये पर ली थी उसका किरायानामा 30,000/- रूपये माह तय हो गया।
दुकान न0.78 सैक्टर-3, बिहारी मार्किट वैशाली गाजियबाद जिसका रेन्ट अग्रीमेन्ट 23 अगस्त को नोटरी के साथ बनवाकर इन तीर्नी को दे दिया। फोन से बात हुई और इन लोगों ने फाईल चार्ज, लोन प्रोसेसिंग फीस UPI से 5 हजार मांगी। सभी खर्चे कुछ 55 हजार दे दिए गए। काफी समय बीत जाने के बाद इन लोगों ने Sanction Letter 55 हजार रुपये के लोन का नहीं भेजा था। खाते में कोई लोन का पैसा नही आया।
टाटा कैपिटल ने कोई लोन किया ही नहीं
उसके बाद वादी ने टाटा कैपिटल में पता किया तो टाटा कैपिटल ने बताया कि इस लोन नम्बर TCFBL034700XXXXX का कोई लोन हमारे यहां से पास नहीं हुआ है तथा चन्दन कुमार, मनीष और देव ने उसके साथ धोखे से 55 हजार रूपये ले लिये और 6,25,000/- रूपये का लोन जो टाटा कैपिटल से किया था वो सभी दस्तावेज इन लोगों ने फर्जी तरीके से बनाया।
हर माह 30 हजार भरना पड़ रहा रेंट
किराये पर इसके लिए शॉप ली थी उसका किराया 30,000/- प्रतिमाह वह दे रहा है। आरोपियों से जब अपने पैसे मांगे तो इन लोगों ने प्रार्थी को डराया धमकाया व जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ गाली-गलौच भी की।