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Meeting : 61 हाउसिंग सोसाइटी में अवैध पानी के कनेक्शन, अब होगा सरकारी एक्शन

हॉट सिटी गाजियाबाद में 161 हाऊसिंग सोसाइटी में पानी का अवैध कनेक्शन है जिसके बाद अब जिला प्रशासन सरकारी एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा घरेलू या कृषि उपयोग के लिये कूप रजिस्ट्रीकरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र एन०ओ०सी

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Syed Ali Mehndi
सीडीओ बैठक

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गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता

हॉट सिटी गाजियाबाद में 161 हाऊसिंग सोसाइटी में पानी का अवैध कनेक्शन है जिसके बाद अब जिला प्रशासन सरकारी एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा घरेलू या कृषि उपयोग के लिये कूप रजिस्ट्रीकरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र एन०ओ०सी० नवीनीकरण के लिये निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त 33 आवेदनों के निस्तारण के लिए सभीं नामित सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गयी।

61 सोसाइटी में अवैध जल दोहन 

गत बैठक में पूर्व में की गयी शिकायत के कम में जॉच के आधार पर 61 हाउसिंग सोसाइटियों को अवैध रूप से भूजल दोहन करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किये गये है जिनके प्राप्त प्रतिउत्तरों के आधार पर जिन हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा प्रतिउत्तर नही प्राप्त हुए थे, को 30 कार्य दिवस समय देते हुए अनुस्मारक नोटिस पुनः प्रेषित किया जा चुका है एवं नगर निगम को उक्त सभी हाउसिंग सोसाइटियों की सूची संलग्न करते हुए वहाँ जलापूर्ति की स्थिति स्पष्ट करने हेतु भी पत्र प्रेषित किया जा चुका है जिसका उत्तर वर्तमान में नगर निगम द्वारा प्राप्त हो गया है। 

महात्वपूर्ण बैठक 

उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत घरेलू या कृषि उपयोग के लिए कूप के रजिष्ट्रीकरण, कूप हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण, वेधन अभिकरण (Drilling Agency) के रजिष्ट्रीकरण हेतु वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक अथवा अवसंरचनात्मक अथवा समूहिक उपभोक्ता उपयोग के लिए कूप के अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्राप्त कुल आवेदनों का निस्तारण निम्नवत है।

 निवेश मित्र पोर्टल

निवेश मित्र पोर्टल पर कूप पंजीकरण के 07 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 05 आवेदन स्वीकृत किये गये है, अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु 06 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें 02 आवेदन स्वीकृत किये गये है एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु 20 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें 03 आवेदन एन०ओ०सी० की शर्तों की पात्रता धारण करने के उपरान्त राज्य प्राधिकरण, लखनऊ, ऊ०प्र० को ऑनलाईन अग्रसारित करने के निर्देश प्राप्त हुए है।

अवैध भूजल दोहन होगा खत्म 

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अवैध रूप से संचालित आर० ओ० प्लांट / कार घुलाई सेन्टर से हो रहे भूजल दोहन की प्राप्त शिकायतों के कम में पूर्व में प्राप्त निर्देशानुसार 30 दिन का समय देते हुये स्वयं बोरवेल का कनेक्शन बन्द कर कार्यालय को शपथ पत्र न देने वाली शिकायतों पर बोरवेल सील करतें हुये 2 लाख रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाता हैं (शिकायतों के माध्यम से) कुल दिये गये नोटिस 06, जिसमें 03 आर०ओ० प्लांट संचालको ने बंद करने के शपथ पत्र दिये एवं 03 आर०ओ० प्लांट को सील किये गये है।

नए कनेक्शन के लिए

नगर निगम से प्राप्त आख्या के अनुसार जिन क्षेत्रों या उसके आस पास नगर निगम द्वारा जलापूर्ति की जा रही है ऐसे सभी हाउसिंग सोसाइटियों को नगर निगम से जलापूर्ति हेतु आवेदन किये जाने के लिये निर्देश जारी किये जाने है एवं नगर निगम, गाजियाबाद को ऐसी सभी सोसाइ‌टियों की जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पुनः निर्देशित किया जाना है कि वह ऐसी सभी सोसाइटियों जिनको जलापूर्ति दी जा सकती है, के लिये आवश्यक कनेक्शन प्रदान करने हेतु डी०पी०आर०/कार्ययोजना बनाते हुए जि०भू०ज०प्र०परि०, गाजियाबाद को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि हाउसिंग सोसाइटियों के द्वारा किये जा रहे भूजल दोहन पर रोक लगाई जा सके।

 यह रहे मौजूद 

अभिनव गोपाल, मुख्य विकास अधिकारी, सृष्टि जायसवाल, नोडल अधिकारी, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, अधिशासी अभियन्ता (सिविल), रतिका गुप्ता, सहायक उपायुक्त, एन० के० पाण्डे, सहायक अभियन्ता, अश कमार, सहायक अभियन्ता, सी०पी० सिंह रावल, सहायक अभियन्ता, संजय कुमार, रेन्ज अधिकारी, श्रीमती रेखा आर्य, रामदत्त, सहायक अभियन्ता, ओमदत्त शर्मा, सहायक जिला उद्यान अधिकारी, विकास यादव, एरिया मनेजर, अमित कुमार, कृषि अधिकारी, अकिंता राय, हाईड्रोलाजिस्ट।

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