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व्यापारियों ने अतुल गर्ग को सौंपा ज्ञापन
गाजियाबाद,वाईबीएन संवाददाता
नगर निगम द्वारा हाल ही में संपत्ति कर में 3 से 5 गुना तक की गई अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने तीव्र आपत्ति जताई है। संगठन के महानगर अध्यक्ष गोपीचंद प्रधान एवं महामंत्री अशोक चावला के नेतृत्व में व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद अतुल गर्ग को ज्ञापन सौंपा और इस अन्यायपूर्ण कर वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि नगर निगम ने नगर निगम अधिनियम 1959 और संपत्ति कर नियमावली 2000 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन करते हुए यह मनमानी वृद्धि की है। वर्ष 2023-24 में पहले ही कर दरों में 10% की वृद्धि की जा चुकी थी, जो 31 मार्च 2025 तक प्रभावी है। ऐसे में नई दरें नियमविरुद्ध और अव्यवहारिक हैं। किसी-किसी क्षेत्र में व्यवसायिक कर 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है, जिससे नागरिकों में भारी असंतोष है।
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टैक्स कलेक्शन में निगम फेल
व्यापारी नेताओं ने यह भी बताया कि नगर निगम अपनी ही संपत्तियों जैसे रामतेराम रोड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और नेहरू नगर ऑडिटोरियम को डीएम सर्किल रेट पर किराए पर नहीं उठा पा रहा, तो आम जनता पर इतने अधिक कर थोपना अनुचित है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि करों की वृद्धि नगर निगम अधिनियम की धारा 174(ख) के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष में एक बार ही की जा सकती है, वह भी उचित प्रक्रिया और सदन की स्वीकृति के बाद। ज्ञापन के माध्यम से व्यापार मंडल ने मांग की कि जब तक नियमबद्ध और न्यायसंगत प्रक्रिया के तहत कर निर्धारण नहीं किया जाता, तब तक वर्तमान कर दरों को ही लागू रखा जाए। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से जनहित में इस विषय पर त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग की।
यह रहे मौजूद
इस अवसर पर विभिन्न व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि व पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से चेयरमैन बृजमोहन सिंगल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजदेव त्यागी, कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवाल, संजीव मित्तल, राकेश स्वामी, मनोज गर्ग, पंकज गुप्ता, प्रदीप गर्ग, सुधीर चौधरी, राकेश गुप्ता, पवन शर्मा सहित अन्य व्यापारीगण शामिल थे।