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Nagar Nigam: बस! एक महीना बाकी-फिर देना होगा 12 फीसदी ब्याज सहित टैक्स

गाजियाबाद वासियों के लिए नगर निगम की तरफ से 12 फीसदी टैक्स छूट का ऑफऱ सिर्फ एक महीने तक ही बाकी बचा है। इसके बाद टैक्स तो देना ही होगा, साथ ही 12 फीसदी ब्याज भी भरना होगा। हालाकि निगम की कोशिश है कि पहले ही टारगेट को बगैर ब्याज पूरा कर लें।

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Rahul Sharma
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टैक्स वसूली का विरोध करने वालों को लेकर अफसरों से बात करते नगर आयुक्त।

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गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता।

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गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत आवासीय अनवासीय तथा सरकारी भवनों से हाउस टैक्स की वसूली निगम द्वारा की जा रही है, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के नेतृत्व में टैक्स वसूली की रफ्तार बढ़ रही है सभी जोनल प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में अवकाश दिवसों में भी करदाताओं की सहूलियत के लिए हाउस टैक्स वसूलने का कैंप लगा रहे हैं, रविवार के दिन लगभग 40 लाख से अधिक की वसूली हुई जिसमें कवि नगर जोन अंतर्गत महागुणपुरम सोसाइटी के निवासियों द्वारा अपना हाउस टैक्स जमा कराया गया अन्य सोसाइटीयो द्वारा भी अपना हाउस टैक्स समय से जमा कराया जा रहा है, नगर आयुक्त द्वारा सभी टैक्स विभाग टीम को गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत आने वाले भवनों पर हाउस टैक्स लगाने तथा वसूलने के निर्देश दिए हुए हैं जिसके क्रम में तेजी से कार्यवाही चल रही हैl

31 मार्च के बाद देना होगा 12% ब्याज

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गौरतलब है कि इन दिनों गाजियाबाद नगर निगम द्वारा टैक्स पर लगने वाले 12 फीसदी ब्याज पर छूट दी गई है।  31 मार्च के बाद बकाया हाउस टैक्स पर 12% का ब्याज भी नगर निगम वसूल करेगा। उससे बचने के लिए हाउस टैक्स जमा करने के लिए कहा जा रहा है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ संजीव ने बताया कि नगर निगम अधिनियम 1959 में हाउस टैक्स वसूले जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जिसके क्रम में गाजियाबाद नगर निगम सीमा के भीतर स्थित समस्त भूमि एवं भवन पर सामान्य कर अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा।

सोसायटी के भीतर नहीं हमारी जिम्मेदारी-निगम

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नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने टैक्स विभाग की बैठक में स्पष्ट किया कि ऐसे टाउनशिप तथा सोसाइटी जिनके द्वारा अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है उनसे समय से हाउस टैक्स जमा कराए जाने की कार्यवाही की जाएl उन्होंने बताया कि सोसाइटी के भीतर सुविधा मुहैया करने की जिम्मेदारी निगम की नहीं है। ऐसे भवन जिनके 100 मीटर के दायरे में पानी की पाइपलाइन या सीवर लाइन या ड्रेनेज की व्यवस्था निगम द्वारा की गई है उनसे भवन से जलकर, सीवरकर तथा ड्रेनेज कर वसूले जाने का नियम प्रावधान के मुताबिक है।

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