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गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता
शहर में खुलेआम गुटखा, पान, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम अब फिर से बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। वर्ष 2021 में सरकार ने यह व्यवस्था लागू की थी कि नगर निगम क्षेत्रों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही कर सकेंगे। उस समय निगम ने अभियान चलाकर हजारों दुकानदारों के लाइसेंस बनाए थे। लेकिन चार साल बीतने के बाद अब दोबारा निगम की ओर से यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
25 हज़ार दुकाने प्रभावित
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश सिंह के अनुसार, गाजियाबाद शहर में करीब 25 हजार दुकानें ऐसी हैं जहां खुलेआम पान, गुटखा और सिगरेट बिक रहे हैं। इस वजह से युवाओं में नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद यदि कोई दुकानदार बिना पंजीकरण के गुटखा या सिगरेट बेचता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।विशेषज्ञों का मानना है कि शहर में तंबाकू और गुटखा की आसान उपलब्धता ही नशे की लत को बढ़ावा देती है। कई बार नाबालिग बच्चों तक को ये उत्पाद आसानी से मिल जाते हैं, जिससे भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। नगर निगम का यह कदम ऐसे मामलों पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
लाइसेंस आवश्यक
लाइसेंस प्रणाली से जहां दुकानदारों पर नियंत्रण आसान होगा, वहीं तंबाकू उत्पादों की बिक्री का रिकॉर्ड भी निगम के पास रहेगा। इससे टैक्स की व्यवस्था भी पारदर्शी होगी। इसके साथ ही, जिन दुकानों के पास लाइसेंस नहीं होगा, वहां से इस तरह का कारोबार पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी है।गाजियाबाद नगर निगम की इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि शहर में तंबाकू उत्पादों की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगेगी और नशे के बढ़ते प्रभाव पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।