गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
यूपी में आबकारी विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति के तहत शराब की फुटकर दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह पूरी प्रक्रिया ई- लॉटरी सिस्टम के माध्यम से संचालित की जा रही है ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
यह है प्रकिया
उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए शराब की फुटकर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in/ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया ई-लॉटरी सिस्टम के माध्यम से संचालित की जा रही है। जिससे पारदर्शिता बनी रहे। आवेदकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
दलाल या एजेंट से बचें
उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने आवेदकों को सचेत किया है कि वे आवेदन करने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें। किसी दलाल या एजेंट के झांसे में न आएं। आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी सहायता के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।
ऐसे करें आवेदन
पोर्टल पर पंजीकरण करें। सबसे पहले, ई-लॉटरी पोर्टल खोलें। होमपेज पर पंजीकरण करें” बटन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर, पैन नंबर (जिसकी चौथी डिजिट “P” होनी चाहिए और कैप्चा दर्ज करें। पंजीकरण पूरा करने के लिए मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें। लॉगिन कर प्रोफाइल अपडेट करें। पंजीकरण के बाद होमपेज पर पंजीकृत आवेदक लॉग-इन करें” पर क्लिक करें। पहली बार लॉग-इन करने पर पासवर्ड बदलें और प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करें।
आवेदनकर्ता की फोटो अपलोड कर “सेव” और फिर “नेक्स्ट” बटन दबाएं। जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। बैंक डिटेल्स भरें और कैंसिल्ड सीबीएस चैक (100 केबी से कम) अपलोड करें। आयकर रिटर्न, पैन कार्ड (100 केबी से कम) और हैसियत प्रमाण पत्र (200 केबी से कम) अपलोड करें। सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद “कन्फर्म प्रोफाइल” बटन दबाकर प्रोफाइल सुरक्षित करें।
सावधानी पूर्वक चुने लॉटरी शॉप्स
होमपेज पर “लॉटरी शॉप्स” बटन पर क्लिक करें। दुकानों की सूची देखने के लिए “व्यू शॉप” विकल्प चुनें। इच्छित दुकान का चयन करें और आवेदन की पुष्टि करें। “अप्लीकेंट ऐफिडेविट” और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। यदि नामिनी जोड़ना चाहते हैं, तो उसके संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करें। आवेदन को सेव कर “अप्लाई फॉर न्यू शॉप” बटन दबाएं। आवेदन शुल्क भुगतान करें। आवेदन जमा करने के बाद “पेमेंट बटन” पर क्लिक करें। नेट बैंकिंग, यूपीआई, नेफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से शुल्क भुगतान करें। भुगतान सफल होते ही “पेमेंट स्टेटस सक्सेज” दिखेगा। “व्यू” बटन पर क्लिक कर Payment Confirmation Slip डाउनलोड करें।
गलत जानकारी से आवेदन रद्द
जिला आबकारी विभाग के अनुसार जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह विभाग ने दी है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि आवेदन के दौरान किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है। केवल आधिकारिकपोर्टलhttps://exciseelotteryup.upsdc.gov.in/ का उपयोग करें।