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राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च को
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिसमें विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रकृति के मामलों का निस्तारण के लिए रखा जायेगा। जिसके क्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार—दशम के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आगामी 8मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित मामलों की सूची जारी की है,
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जिसमें न्यायालय स्तर पर:
अपराधिक शमनीय मामले, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामले, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मुकदमें, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, पानी का बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), मध्यस्थता के मामले अन्य सिविल मामले (किराया सुखाधिकार निषेधाज्ञा मुकदमे विनिर्दिष्ट अनुपालन मुकदमे) आदि।
क्रिमिनल मामले:—
बिजली (गैर-कंपाउंडेबल को छोड़कर), वेतन एवं भत्ते तथा सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित,सेवा मामले। ई-ट्रैफिक चालान:— 34 पी एक्ट, एमवी एक्ट। प्रशासन स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए प्रस्तावित वादों,प्रकरणों की सूचना।
उपजिलाधिकारी के स्तर पर:
राजस्व वाद, भरण पोषण से संबंधित वाद, पारिवारिक, प्रमाण पत्र से संबंधित प्रार्थना पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र एवं हैसियत से संबंधित प्रार्थना पत्र इसी प्रकार के अन्य वादों का निस्तारण किया जायेगा।
तहसीलदार, न्यायालय स्तर पर:
राजस्व संहिता धारा 34 दाखिल खारिज वाद, धारा 67, ग्राम सभा भूमि से बेदखल संबंधी वाद का निस्तारण किया जायेगा। नायब तहसीलदार स्तर पर:— न्यायालय राजस्व संहिता धारा 34 दाखिल खारिज वाद का निस्तारण किया जायेगा।
जिला प्रोबेशन अधिकारी स्तर पर
विभागीय योजनाओं के क्रम में योजनाएं से संबंधित शिकायतें तथा पेंशन इत्यादि समय से न प्राप्त होना, योजनाओं का लाभ न मिलने के क्रम में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। चाइल्ड लाइन के अंतर्गत बच्चों से संबंधित शिकायती प्रकरणों में यथा आवश्यक कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निस्तारण किया जाता है,वन स्टाफ सेंटर के अंतर्गत महिलाओं संबंधी घरेलू हिंसा, किसी भी प्रकार की आकस्मिक सहायता इत्यादि से संबंधित प्राप्त होने वाले केसों को निस्तारण किया जायेगा
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