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Prevention of Insults to National Honour Act: तिरंगे का अपमान, ग्लास फैक्ट्री मालिक पर FIR

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से जहां पूरे देश में हर जाति-धर्म और संप्रदाय से जुड़ा शख्स राष्ट्रवादी विचारधारा से भरा हुआ है, वहीं गाजियाबाद की एक ग्लास फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ तिरंगे के अपमान का मामला आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

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Rahul Sharma
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गाजियाबाद, चीफ रिपोर्टर।

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देहात जोन के मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र की एक ग्लास फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगे) के अपमान के मामले में केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि फैक्ट्री मालिक ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। पुलिस ने मिली शिकायत के आधार पर ग्लास फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये है मामला

मोदीनगर तहसील में निवाड़ी रोड पर भारत ग्लास फैक्ट्री है। इस कंपनी के मालिक के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान के आरोप में केस रजिस्टर्ड कराया गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा दो के तहत दर्ज हुए इस केस में फैक्ट्री मालिक पर ध्वज के अपमान का आरोप लगा है। आरोप है कि फैक्ट्री के बाहर नाले के ऊपर एक मेज रखी है। जिसके पाये से राष्ट्रीय ध्वज को एक नाड़े के रूप में बांधा गया है। 

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हिंदू युवा वाहिनी को मिली जानकारी

इस मामले में मोदीनगर कोतवाली में युग शक्ति क्रांतिकारी संगठन, मातृभूमि सेवा संघ गोविन्दपुरी के विकास कुमार भारतीय की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्र ध्वज के अपमान की इस घटना की जानकारी हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े नीरज शर्मा को मिली थी। उन्होंने इसकी बाबत विभिन्न राष्ट्रवादी संगठनों को इस घटना की जानाकारी दी। 

पुलिस ने मौके से राष्ट्र ध्वज को हटाया

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दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झंडे को आपत्तिजनक स्थिति से हटाया।

पुलिस बोली-दोषी पर होगा एक्शन

इस मामले में पुलिस का कहना है कि मिली शिकायत के आधार पर केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। जांच में जो भी तथ्य और दोषी सामने आते हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।

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