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जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
जहां जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट के नाम पर खेल थम नहीं पा रहा है। ठीक दूसरी तरफ जिले के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक आरटीआई के दिए जबाव पर गौर करें तो किसी जन्म एवं मृत्यु की अवधि के 21 दिन के भीतर आवेदन किए जाने की स्थिति में किसी तरह के शुल्क वसूली की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है यह आप और हम सभी लोग बेहद अच्छी तरह जानते हैं।
डेढ़ से दो हज़ार वसूली
एक साल के बाद आवेदन किए जाने पर केवल 10 रूपए शुल्क वसूली की व्यवस्था है। जानकारों की मानें तो सर्टिपिफकेट की एवज में डेढ से दो हजार रूपए तक वसूल लिए जा रहे है। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि निगम के मोहन नगर जोन कार्यालय में बाहरी कम्प्यूटर आपरेटर हिमांशु मिश्रा की किसकी इजाजत से सेवाएं प्राप्त की जा रही है।
प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर
इस बाहरी कम्प्यूटर आपरेटर के खर्च को कौन वहन कर रहा है। निगम के पूर्व पार्षद मुनीद्र आर्य के द्वारा एक आरटीआई के अपर जिला रजिस्ट्रार के द्वारा दिए गए जबाव पर गौर करें तो उसमें उल्लेख किया गया कि जन्म मृत्यु से संबंधित सर्टिफिकेट के लिए शासन की व्यवस्था के अनुसार प्रार्थना पत्र,घोषणापत्र आदि का विवरण उपलब्ध कराना होता है।
दलालो की मौज
21 दिन की अवधि के दौरान आवेदन किए जाने की स्थिति में सर्टिफिकेट निशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। 21 से 30 दिन में आवेदन किए जाने पर 2 रूपए, 30 दिन से एक साल अवधि में आवेदन के दौरान पांच रूपए का भुगतान करने की व्यवस्था है। इसमें भी 21 दिन के भीतर संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होती है। उन्होंने कहा कि जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट के प्रकरणों में निगम के तमाम जोनल कार्यालयों में क्या कुछ हो रहा है,वह किसी से भी छिपा नहीं है।
शिकायत पर कार्रवाई
वही इस संबंध में निगम अधिकारियों का कहना है कि अभय लुगाई की कोई भी शिकायत आती है तो उसे पर गंभीरता से जांच की जाती है जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाती है इस संबंध में अभी तक किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है अगर कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है तो उसे पर जांच के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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