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नगर निगम का आदेश
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
रामनवमी के अवसर पर गाजियाबाद नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नगर निगम ने आदेश में कहा है कि 6 अप्रैल 2025, रविवार को रामनवमी के अवसर पर जिले में सभी मांस-मछली की दुकानें बंद रहेंगी।
नगर निगम का आदेश
जारी आदेश में कहा कि गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत समस्त (मांस-मछली) दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि राम नवमी के पवित्र पर्व के दिन धार्मिक भावनाओं और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दिनांक 6 अप्रैल 2025 रविवार को मांस-मछली की दुकानें पूर्णतया बन्द रखें। राम नवमी के अवसर पर किसी भी तरह के मांस-मछली बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
रामनवमी के अवसर पर
हिंदू धर्म में भगवान राम को आदर्श पुरुष और महान योद्धा के रूप में पूजा जाता है। उनकी उपासना से साधक को सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं व्यक्ति की अध्यात्मिक उन्नति भी होती हैं। इस दौरान राम जी को प्रसन्न और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए राम नवमी की तिथि को सबसे शुभ माना गया है।
पूजा अर्चना दान पुण्य
बता दें, रामनवमी भगवान राम के जन्म के अवसर में मनाई जाती है। इस दिन उनकी पूजा-अर्चना और दान-पुण्य से जुड़े कार्य करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पंचांग के मुताबिक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। इस बार 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी है।