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ट्रांस हिंडन बाईबीएन संवाददाता
गाजियाबाद के राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में एक स्ट्रीट डॉग की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल होने पर दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता की तहरीर पर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में दोनों नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कहा कि अजय शुक्ला और दीनू द्वारा एक स्ट्रीट डॉग पर क्रूर पशु क्रूरता के संबंध में शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे ध्यान में आई है। घटना का वीडियो वायरल हो गया है और व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है, फिर भी जिम्मेदार क्रूर व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 26 मार्च, 2025 (मंगलवार) को लगभग 9:00 बजे, वीडियो में दो लोग राजेंद्र नगर, औद्योगिक क्षेत्र, मोहन नगर, राजेंद्र नगर, गाजियाबाद में एक असहाय स्ट्रीट डॉग पर बेरहमी से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूछताछ के दौरान, पास के पड़ोसी रमेश विश्वकर्मा ने वायरल वीडियो में दिख रहे दो लोगों की पहचान अजय शुक्ला पुत्र लक्ष्मी कांत शुक्ला और दीनू के रूप में की।
कुत्ता, भयभीत और दर्द से कराह रहा था और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसका पीछा किया और उसे ईंट से मारा, जिससे उसे और भी अधिक पीड़ा हुई। वीडियो में कुत्ते की दर्दनाक चीखें सुनी जा सकती हैं, जिससे कृत्य की क्रूरता और भी भयानक हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दो व्यक्तियों द्वारा की गई क्रूर हरकत यहीं खत्म नहीं हुई। इसके अलावा, उसी दिन शाम करीब 6:00 बजे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अन्य लोगों ने कुत्ते पर एक बार फिर हमला किया। इस बार, वे डरे हुए जानवर के पीछे एक बड़े बांस की छड़ी लेकर दौड़े और उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि कुत्ता दर्द से गिर पड़ा। फिर भी, उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई और कुत्ते के बेहोश होने के बाद भी उसे मारते रहे। इस पूरी घटना का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा यह है कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, कुत्ते को इतनी क्रूरता का सामना करने के बाद भी विश्वास और मासूमियत के इशारे पर पास आने पर अपनी पूंछ हिलाते देखा गया। कुत्ते को इतनी बुरी तरह चोट लगी थी कि उसे आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए ले जाना पड़ा। यह बेहद परेशान करने वाला है कि वीडियो के व्यापक रूप से प्रसारित होने के बावजूद, आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह की क्रूरता को बिना किसी सजा के छोड़ देना एक खतरनाक उदाहरण है और जानवरों और लोगों दोनों की सुरक्षा के लिए खतरा है। पशु क्रूरता की यह क्रूर घटना मोहन नगर, गाजियाबाद के राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र, मोहिनी गार्डन में स्थित वंसिका एंटरप्राइजेज नामक एक फैक्ट्री के पास हुई।
कानून की इन धाराओं में हुआ मुकदमा
कानूनी उल्लंघन: इस घटना के मद्देनजर, मैं कानून की निम्नलिखित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध करता हूं: पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960: धारा 11 (1) (ए) - पशु को अनावश्यक दर्द और पीड़ा के अधीन करने के लिए धारा 11 (1) (1) - पशु को क्रूरता से पीटना, लात मारना या नुकसान पहुंचाना। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023: धारा 325 - किसी पशु को अपंग या नुकसान पहुंचाकर शरारत करना।