ट्रांस हिंडन, बाईबीएन संवाददाता
वसुंधरा में आवास एवं विकास परिषद से भूखंड लेकर फ्लैट बनाने वाले तीन डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ वारंट जारी करने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। इन पर परिषद का 269 करोड़ रुपये बकाया है, जिसकी वसूली के लिए बीते माह नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। बकाया जमा नहीं करने और वारंट जारी होने के बाद प्रशासन इन्हें गिरफ्तार करेगा, ताकि वसूली की जा सके।
वसुंधरा में गार्डेनिया गीतांजिल, गार्डेनिया ग्लैमर फेस दो और ईस्टर्न गेट सोसाइटी तीन अलग-अलग फर्मों ने परिषद से भूखंड लेकर विकसित की थीं। दो फर्मों के निदेशक एक ही हैं। तीनों सोसाइटी में 600 से अधिक परिवार रह रहे हैं, जिनसे बिल्डर ने पूरा पैसा लिया, लेकिन परिषद को भुगतान नहीं किया। इसी कारण इनकी रजिस्ट्री भी नहीं हो पाई। फ्लैटों में रह रहे लोगों के पास मालिकाना हक नहीं है, जबकि परिषद के पत्र पर प्रशासन ने आरसी जारी कर इन भूखंड समेत बिल्डरों की तमाम संपत्तियों पर नीलामी का नोटिस चस्पा कर दिया था। हालांकि, खरीददार न मिलने से दो अप्रैल को प्रस्तावित नीलामी नहीं हो पाई। जिस कारण नीलामी प्रक्रिया फिलहाल निरस्त कर दी गई है।
ईस्टर्न गेट के बिल्डर ने हाईकोर्ट स्टे के पेपर जमा किए
इस बीच ईस्टर्न गेट के बिल्डर ने तहसील में वर्ष 2012 से चल रहे हाईकोर्ट के केस एवं स्टे का हवाला देते हुए अपने दस्तावेज तहसील में जमा कराए हैं। इसीलिए अब प्रशासन ने तीनों फर्मों के निदेशकों के खिलाफ वारंट जारी करने की तैयारी कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही वारंट जारी किए जाएंगे। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी कर बकाया वसूली की जाएगी।
15 दिन में बकाया चुकता नहीं तो होंगे अरेस्ट: एडीएम फाइनेंस
एडीएम फाइनेंस गाजियाबाद सौरभ भट्ट का कहना है कि बकायेदारों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। नियम है कि नोटिस के 15 दिन में यदि बकाया भुगतान नहीं मिलता है तो प्रशासन नीलामी के साथ वारंट जारी कर बकायेदार को गिरफ्तार भी कर सकता है। जल्द ही तीनों फर्मों के निदेशकों के खिलाफ वारंट जारी होंगे।