/young-bharat-news/media/media_files/2025/02/20/XOk38sItKM0sIW4THXbU.jpg)
गाजियाबाद कोर्ट
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
गाजियाबाद में अवैध मादक पदार्थों का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है ऐसे में पुलिस और अधिक सक्रिय होकर कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आरोपी अदालत में सबूत के अभाव के चलते बड़ी हो जाता है लेकिन अदालत ने एक साथ तेरे गांजा तस्कर को कड़ी सजा सुनाई है।
गांजा तस्कर को सजा
गांजा तस्कर को अदालत ने दो साल सात महीने के कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी ने 24 जनवरी को अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। अदालत से अपील की थी कि वह गरीब है और केस की पैरवी करने के लिए वकील नहीं कर सकता है।
बस अड्डे के पास अवैध कारोबार
लिंक रोड थाना के उपनिरीक्षक पंकज कुमार ने 22 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि महाराजपुर चौकी क्षेत्र में वह संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। पुलिस बल गश्त करते हुए पीएमडी रोड पर रेलवे लाइन के पास पहुंची। वहां पर आनंद विहार दिल्ली की ओर से एक व्यक्ति हाथ में कुछ सामान लिए आता दिखा। पुलिस को देखते ही पीछे मुड़कर भागने लगा।
शक होने पर पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बबलू पुत्र अमजद बताया। भागने का कारण पूछा तो उसने अपने पास थैले में गांजा होना बताया। तलाशी लेने पर उसके पास एक किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था।
मादक पदार्थ पर अदालत सख्त
पिछले कुछ समय में जिस तरह से देखा जा रहा है कि मादक पदार्थ और नशे से जुड़े कारोबारी के खिलाफ अदालत ने भी कड़ा रुख अपनाया है पर्याप्त सबूत होने के बाद अदालत देश और युवाओं को अंधेरे में झोंकने वाले मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाते हुए कड़ी सज़ा सुन रही है।
/young-bharat-news/media/agency_attachments/2024/12/20/2024-12-20t064021612z-ybn-logo-young-bharat.jpeg)
Follow Us
/young-bharat-news/media/media_files/2025/04/11/dXXHxMv9gnrpRAb9ouRk.jpg)