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Young Bharat Exclusive: फिलहाल पीपीएफ भरने के लिए नहीं जाना पड़ेगा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस

आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन में कोई कमी रह गई या स्थाई निवास की पांच साल की अवधि पूर्ण नहीं हुई हो तो आपको पासपोर्ट की पुलिस वेरिफिकेशन के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाने के बजाय मेल के जरिए पीपीएफ भरना होगा।

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Neeraj Gupta
GHAZIABAD pasport-1
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गाजियाबाद बाईबीएन संवाददाता 

आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन में कोई कमी रह गई हो यो फिर आपसे कोई त्रुटि हुई हो। एक स्थान पर स्थाई निवास की पांच साल की अवधि पूर्ण नहीं हुई हो तो आपको पासपोर्ट की पुलिस वेरिफिकेशन के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय यानि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (आरपीओ) जाकर पीपीएफ भरकर जमा करना होगा। इसके लिए आपको आरपीओ जाना होगा। लेकिन फिलहाल हजारों लोगों को इस प्रक्रिया से राहत मिल गई है। लोगों को अब मेल के जरिए पीपीएफ भरना होगा। 

व्यक्तिगत विवरण फॉर्म (पीपीएफ) यानि पर्सनल पर्टिकुलर फॉर्म एक दस्तावेज है, जिसका उपयोग व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है, जो अक्सर पासपोर्ट आवेदन या अन्य आधिकारिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, और इसमें आमतौर पर नाम, पता, जन्म तिथि और व्यवसाय जैसे विवरण शामिल होते हैं।   

गाजियाबाद में पासपोर्ट बनवाने के लिए कौशांबी स्थित पेसिफिक मॉल में पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना होता है। यहां वेस्ट यूपी के कई जिलों के लोग ऑनलाइन आवेदन की डेट मिलने पर सबमिट करने आते हैं। यहां प्रक्रिया पूर्ण होने पर पासपोर्ट बनने के लिए जाता है। अगर कोई त्रुटि होती है तो एप्लीकेंट को SMS या मेल के जरिए सूचित किया जाता है और कमी को पूरा करने के लिए नेक्स्ट दौर से गुजरना होता है। 

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कमी पूरी करने के लिए आरपीओ जाना होता है

आरपीओ में एप्लीकेंट से पीपीएफ या पर्सनल पर्टिकुलर फॉर्म भरकर देना होता है। फार्म में आवेदक अपनी सही जानकारी भरकर जमा करता है, तब पासपोर्ट विभाग उस जानकारी के आधार पर अन्य जांच या पुलिस इंक्वायरी के लिए भेजता है। 

Case 1: इंदिरापुरम में नीति खंड 2 निवासी गुलशन कुमार अरोरा और रेनू अरोरा यहां तीन साल से रहते हैं। पिछले महीने उन्होंने सामान्य तरीके से ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई किया। फार्म सबमिट होने पर वह घर आ गए। पासपोर्ट की पुलिस जांच के लिए नीतिखंड चौकी से कॉल आई और वो जांच के लिए दस्तावेज जमा कर आए। लेकिन उनको यहां रहते 5 साल नहीं हुए तो पुराने निवास स्थान आनंद विहार पुलिस स्टेशन से भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा और इसके लिए पासपोर्ट विभाग वहां से भी रिपोर्ट मंगाएगा। 

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पासपोर्ट ऑफिस से आरपीओ जाने की आई सूचना

जब उनको पासपोर्ट ऑफिस जाकर पीपीएफ जमा करने की सूचना मिली तो बताया गया कि अब हापुड़ चुंगी गाजियाबाद स्थित रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। उनको मेल भेजकर फॉर्म मांगना होगा। उसे भरकर भेजने पर पीपीएफ मेल पर आएगा। डाउनलोड कर पीपीएफ भरकर भेज देने पर हो वेरीफाई के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन भेज दिया जाए। 

हजारों लोगों को आरपीओ जाने से मिली राहत

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पासपोर्ट ऑफिस से पीपीएफ मेल के जरिए भेजने से प्रतिमाह हजारों लोगों को राहत मिलेगी। समय के साथ धन की बचत भी होगा और टेंशन फ्री भी। 

इस mail पर भेजें अपनी डिटेल: पासपोर्ट विभाग 

गाजियाबाद RPO के ऑफिसर नरेश कुमार ने बताया कि फिलहाल पीपीएफ जमा करने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस नहीं आना होगा। सिर्फ मेल पर आपको पीपीएफ मांगना है। तत्काल मेल पर फॉर्म भेज दिया जाएगा। फार्म भरकर पुनः मेल भेजने पर आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। 

ये हैं मेल आईडी 

[email protected]

[email protected]

पासपोर्ट आवेदन: भारतीय दूतावासों में पासपोर्ट सेवा के लिए अक्सर आवेदन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में पीपीएफ की आवश्यकता होती है। 

पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र (पीसीसी): पीसीसी के लिए कुछ आवेदनों में पीपीएफ की भी आवश्यकता होती है। 

अन्य आधिकारिक प्रक्रियाएँ: पीपीएफ का उपयोग विभिन्न अन्य अनुप्रयोगों या सत्यापनों के लिए किया जा सकता है।   

ऑनलाइन फॉर्म: कई भारतीय दूतावास और उच्चायोग पासपोर्ट और अन्य सेवाओं के लिए पीपीएफ का ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध कराते हैं।   

डाउनलोड योग्य पीडीएफ: आप प्रायः संबंधित प्राधिकरणों की वेबसाइटों से पीपीएफ का डाउनलोड योग्य पीडीएफ संस्करण प्राप्त कर सकते हैं।   

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