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Surcharge Waiver Scheme-2025 का लाभ उठाएं बिजली उपभोक्ता: एसडीओ मुकेश गौड़

बकाया बिलों के समाधान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सरचार्ज माफी योजना-2025 लागू की गई है। इस योजना का उपभोक्ता अधिक से अधिक लाभ उठाएं। -छह महीने के लिए लागू है योजना, 11 नवंबर 2025 तक रहेगी योजना

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YBN News
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SDO Mukesh Gaur

एसडीओ मुकेश गौड़।  

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गुरुग्राम, वाईबीएन संवाददाता। बकाया बिलों के समाधान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सरचार्ज माफी योजना-2025 लागू की गई है। इस योजना का उपभोक्ता अधिक से अधिक लाभ उठाएं। यह योजना छह महीने के लिए लागू की गई है, जो कि 11 नवंबर 2025 तक रहेगी। सोहना स्थित दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय में एसडीओ मुकेश गौड़ के मुताबिक यह योजना 31 अगस्त 2024 तक के बकायादार उपभोक्ताओं के लिए है। इसमें कनेक्टेड और डिस्कनेक्ट दोनों तरह के उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। 

घरेलू बिजली कनेक्शन का पूरा सरचार्ज फ्रीज 

उन्होंने बताया कि योजना के तहत घरेलू बिजली कनेक्शन का पूरा सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा। मूल राशि का भुगतान दो तरीकों से किया जा सकता है। एकमुश्त भुगतान करने पर मूल राशि में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किस्तों में भुगतान का विकल्प भी है। आठ मासिक या चार द्विमासिक किस्तों में राशि जमा करवाई जा सकती है। फ्रीज किया सरचार्ज निर्धारित किस्तों और आगामी बिलों की लगातार अदायगी के बाद माफ होगा।

विचाराधीन मामलों वाले उपभोक्ता भी योजना का लाभ ले

एसडीओ मुकेश गौड़ ने कहा कि अगर कोई उपभोक्ता किस्तें नियमित रूप से जमा नहीं करवाता है तो फ्रीज किया सरचार्ज वापस बिल में जुड़ जाएगा। कोर्ट में विचाराधीन मामलों वाले उपभोक्ता भी योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्हें अपना केस वापस लेना होगा।

कटे हुए कनेक्शन के मामले में एकमुश्त या पहली किस्त के भुगतान पर कनेक्शन जोड़ा जाएगा। यह सुविधा छह महीने से कम समय के कटे कनेक्शन पर ही लागू होगी। इससे अधिक समय के कटे कनेक्शन के लिए नया आवेदन करना होगा। कोर्ट में विचाराधीन केस वाले उपभोक्ता भी योजना को अपना सकते हैं। 

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 नियमों के अनुसार ठीक किए जाएंगे

उन्होंने यह भी बताया कि उपभोक्ताओं के गलत बने हुए बिल विभाग के नियमों के अनुसार ठीक किए जाएंगे। ऐसे उपभोक्ता जिनका कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है, वो उपभोक्ता भी इस योजना को अपना सकते हैं। उनको अपना केस न्यायालय से वापिस लेना पड़ेगा।

कटे हुए बिजली कनेक्शनों के मामले में उपभोक्ता का कनेक्शन एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। कटा हुआ कनेक्शन छह महीने से पुराना न हो। छह माह से अधिक कटे हुए कनेक्शनों के मामले में आवेदक को नए कनेक्शन का आवेदन करना होगा।

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