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Photograph: (IANS)
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। पंजाब के फिरोजपुर जिले के 23 वर्षीय किसान अमृतपाल सिंह, जो गलती से पाकिस्तान की सीमा में घुस गया था, को पाकिस्तानी अदालत ने एक महीने की जेल की सजा सुनाई है। उसके ऊपर विदेशी अधिनियम 1946 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा अदालत ने ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न भरने की स्थिति में 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
खेत देखने गया और पार कर गया सीमा
अमृतपाल सिंह, जो फिरोजपुर जिले के उत्तर गांव (खैरे के) निवासी हैं, 21 जून को अपनी खेतीबाड़ी देखने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) की निगरानी में भारत-पाक सीमा पर स्थित अपने खेत की ओर गया था। ये खेत बाड़ के उस पार 'राणा' चौकी के पास स्थित है।शाम 5 बजे, जब बॉर्डर गेट बंद होने वाला था, अमृतपाल वापस नहीं लौटा। बीएसएफ को मौके पर पाकिस्तान की ओर जाते पैरों के निशान मिले, जिससे आशंका हुई कि वह गलती से बॉर्डर पार कर गया है।
पाक रेंजर्स ने दी जानकारी, कोर्ट ने सुनाया फैसला
27 जून को पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ को सूचना दी कि अमृतपाल स्थानीय पुलिस की हिरासत में है। उसके पिता जुगराज सिंह ने बताया कि उन्हें एक पाकिस्तानी वकील द्वारा भेजे गए दस्तावेजों से पता चला कि 28 जुलाई को पाक अदालत ने उनके बेटे को दोषी ठहराते हुए एक महीने की सजा सुनाई है।
पाक जेल में बंद, परिवार से की बात
अमृतपाल ने फोन पर अपने परिवार से बात की और बताया कि वह सुरक्षित है और एक जेल में बंद है। उसके पिता ने भारत सरकार और पंजाब सरकार से अपील की है कि उसके बेटे की जल्द वापसी के लिए जरूरी कूटनीतिक कदम उठाए जाएं।
‘जीरो लाइन’ में आती है किसानों की जमीन
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अमृतपाल के पास करीब 8.5 एकड़ जमीन है जो बाड़ के पार, अंतरराष्ट्रीय सीमा और कंटीली तार के बीच स्थित है। इस इलाके को 'जीरो लाइन' कहा जाता है, जहां गर्मियों के महीनों में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक किसानों को BSF की निगरानी में काम करने की अनुमति होती है।फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर और तरनतारन जैसे जिलों के हजारों किसान इस तरह की स्थिति का सामना करते हैं, जिनकी जमीन सीमा के बेहद पास स्थित है।
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