नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क । america के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड trump की उस नीति पर रोक लगा दी है, जिसमें अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता देने के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव था। हालांकि, अदालत ने इस मामले पर मई में सुनवाई करने की सहमति जताई है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे माता-पिता के बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके खिलाफ कई कोर्ट में मुकदमे दायर हुए, और कुछ न्यायाधीशों ने इस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी। उनका तर्क था कि यह नीति संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करती है, जो अमेरिका में जन्मे हर व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
ट्रंप प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जिसमें कहा गया कि निचली अदालतों को पूरे देश पर लागू होने वाले आदेश देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अदालत ने इस मुद्दे पर 15 मई को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। अगर कोर्ट ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला देता है, तो सरकार कुछ राज्यों में अपनी नागरिकता नीति को लागू कर सकती है।
कानूनी विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
कई कानूनविदों का मानना है कि ट्रंप का यह आदेश असंवैधानिक है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों और संविधान के 14वें संशोधन के विपरीत है। इस संशोधन के तहत, अमेरिका में जन्मा हर व्यक्ति (कुछ अपवादों को छोड़कर) स्वतः अमेरिकी नागरिक माना जाता है।
अब यह देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में क्या फैसला सुनाता है और इसका अमेरिकी नागरिकता कानून पर क्या प्रभाव पड़ता है।