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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने आरोपी मोहम्मद जावेद द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा- फिल्म को रिलीज होने दीजिए। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग को भी अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है।
कन्हैया लाल के बेटे ने किया फिल्म का समर्थन
इस मामले पर कन्हैया लाल के बेटे ने भी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' के रिलीज का समर्थन किया है। उन्होंने कहा- हम चाहते हैं कि भारत इस जघन्य हत्या को भूल जाए, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। उनकी इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा हो रही है और फिल्म के प्रति लोगों की रुचि और भी बढ़ गई है।
जानिए क्या है पूरा मामला?
यह फिल्म 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या पर आधारित है। फिल्म मेकर्स का कहना है कि यह फिल्म समाज को सच्चाई से अवगत कराने और आतंक के खिलाफ चेताने का कार्य करेगी। यह याचिका मोहम्मद जावेद ने दायर की थी, जो कन्हैया लाल हत्याकांड के आठवें आरोपी हैं। उन्होंने दावा किया कि फिल्म की रिलीज से चल रही न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और उनके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का हनन होगा। जावेद ने यह भी कहा कि फिल्म का ट्रेलर और प्रचार सामग्री "सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ" प्रतीत होती है और इसमें आरोपियों को कोर्ट के फैसले से पहले ही दोषी दिखाया गया है। फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली है। जावेद ने अनुरोध किया था कि जब तक मुकदमा समाप्त नहीं हो जाता, तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए।
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