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आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहे थे एसीपी मोहसिन खान। Photograph: (फाइल फोटो)
कानपुर, वाईबीएन नेटवर्क (Kanpur News)
निलंबित एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़िता आईआईटी छात्रा पर अब मुकदमा दर्ज होगा। मोहसिन खान की पत्नी की शिकायत पर कोर्ट ने रावतपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं होने पर कोर्ट ने आईओ दारोगा पर तीखी टिप्पणी करते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए है।
क्या है मामला
आईआईटी की छात्रा ने एसीपी मोहसिन खान पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता छात्रा को एसीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए डीजीपी तक शिकायत करनी पड़ी थी। डीजीपी ऑफिस के निर्देश पर कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद एसीपी मोहसिन खान को हेडक्वाटर अटैच किया गया था और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया, मामले की जांच जारी है। वहीं आईआईटी प्रशासन ने भी एसीपी मोहसिन खान को टर्मिनेट कर दिया था, वह पीड़ित छात्रा के अंडर में शोधार्थी थे।
एसीपी की पत्नी ने लगाए ये आरोप
एसीपी की पत्नी सुहैला सैफ ने प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट को बताया कि 1 दिसम्बर 2024 को वह पति मोहसिन खान, नवजात शिशु और माता पिता के साथ सरकारी आवास में थी। पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे तभी एक महिला जबरन आवास में घुस आई। वह अपना नाम बताते हुए बोली कि आईआईटी स्कॉलर हूं और तुम्हारे पति से प्रेम करती हूं, शादी करना चाहती हूं। लेकिन, तुम और तुम्हारे बच्चे हमारे बीच में आ रहे है। इसकी वजह से मोहसिन तुम्हे छोड़कर मुझसे शादी नहीं कर रहे। तुम उसे तलाक दो वरना झूठे मुकदमे में फंसाकर तुम लोगो की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। इससे पहले भी मैं दो अधिकारियों को फंसा चुकी हूं।
डाक से भेजा शिकायती पत्र फिर भी नहीं दर्ज हुई FIR
बीती एक अप्रैल को एसीपी मोहसिन खान की पत्नी सुहैला सैफ ने ACJM कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आईआईटी छात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश देने की अपील की थी।कोर्ट ने 16 अप्रैल को रावतपुर थाने से रिपोर्ट मांगी। पुलिस की तरफ से 18 अप्रैल को रिपोर्ट में घटना को सत्य बताया गया। इसके बाद कोर्ट ने 21 अप्रैल को आदेश दिया कि सुहैला सैफ थाने में जाकर FIR करा सकती हैं। सुहैला सैफ ने 22 अप्रैल को थाने में आईआईटी स्कॉलर के खिलाफ तहरीर दी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। फिर 25 अप्रैल को सुहैला सैफ ने डाक के जरिए शिकायती पत्र थाने भेजा, बावजूद इसके पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की।
तीखी प्रतिक्रिया के साथ FIR का आदेश
इतना सब होने के बाद सुहैला के वकील ने कोर्ट से स्पष्ट FIR दर्ज करने के आदेश देने का अनुरोध किया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान आईआईटी की छात्रा ने सुहैला के पति मोहसिन खान के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज कराया है। मामले की जांच चल रही है। मोहसिन खान शादी शुदा है ये जानते हुए भी आईआईटी छात्रा ने संबंध जारी रखे। ये बात व्हाट्सएप मैसेज से साबित होती है। वो सुहैला के पति मोहसिन खान को दबाव में लेकर शादीशुदा जीवन को बर्बाद करना चाहती थी। सुहैला घटना के वक्त गर्भवती थी, उसके पीठ पीछे आईआईटी स्कॉलर ने एक महिला होते हुए भी इस तरह का अपराध किया है। बावजूद इसके पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। सुहैला के वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पुलिस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की स्थिति बड़ी सोचनीय है। घटना को सत्य पाकर भी पुलिस अपने कर्तव्य का निर्वाहन निष्ठापूर्वक नहीं कर रही है। कोर्ट ने मामले में FIR का आदेश जारी किया है, अब आईआईटी छात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।