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जिलाधिकारी ने दिया निर्देश, किराया अधिनियम के मुकदमों का तत्काल होगा निस्तारण

कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने वकीलों की शिकायत पर किराया जमा करने का हेड बनाने और मुकदमों की समय से सुनवाई का निर्देश दिया है।

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Akhilesh Shukla
जिलाधिकारी को ज्ञापन देते वकील। 

जिलाधिकारी को ज्ञापन देते वकील।

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कानपुर, वाईबीएन संवाददाता 

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जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को वकीलों की शिकायत पर किराया जमा करने का हेड बनाकर सार्वजनिक किए जाने और मुकदमों की समय से सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण किए जाने का निर्देश पारित कर दिया। 

जिलाधिकारी को बताई समस्या 

पंडित रवीन्द्र शर्मा पूर्व (अध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन) ने जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह से मिलकर उन्हें बताया कि उत्तर प्रदेश परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत किरायेदारों और मकान मालिक के बीच उत्पन्न विवादों में किराएदार न्यायालय में किराया जमा करने के लिए कलेक्टर / जिलाधिकारी को अधिकार दिए गए हैं। कानपुर में जिलाधिकारी ने किरायेदारी के मुकदमों की सुनवाई के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट को सुनवाई हेतु मनोनीत किया था किंतु अभी तक किराया जमा करने का कोई हेड नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से किराएदारों का किराया विधिक रूप से जमा नहीं हो पा रहा है। इससे अधिवक्तागण काफी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने समस्या का निराकरण कराने को प्रतिवेदन दिया।

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डीएम ने तत्काल कराई कार्रवाई 

प्रतिवेदन प्राप्त कर जिलाधिकारी ने तत्काल किराया जमा करने का हेड बनाकर सार्वजनिक किए जाने और मुकदमों की समय से सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण किए जाने का आश्वासन दिया। 

ये रहे मौजूद 

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जिलाधिकारी से मुलाकात के दौरान प्रमुख रूप से आशुतोष शुक्ला, टीनू, अरविन्द दीक्षित, शिवम गंगवार, प्रियम जोशी, हरी शंकर चतुर्वेदी, इंद्रेश मिश्रा, के के यादव, वीर जोशी आदि मौजूद रहे।

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