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प्रेमी के घर में बेटी की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास

यह हृदयविदारक घटना लगभग पांच साल पहले हुई थी, जब पिता अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से अत्यधिक नाराज था। उसकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी बेटी को उसके प्रेमी के सामने ही मौत के घाट उतार दिया।

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Akhilesh Shukla
प्रतीकात्मक फोटो

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कानपुर, वाईबीएन संवाददाता

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कानपुर देहात के गजनेर थानाक्षेत्र में बेटी की हत्या करने वाले पिता को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता द्वारा बेटी की हत्या करने की घटना को करीब पांच साल पहले अंजाम दिया गया था। बेटी व उसके प्रेमी की हरकतों से पिता इतना आगबबूला था कि उसने प्रेमी के घर में जाकर प्रेमी के सामने ही अपनी पुत्री की हत्या की थी। गुस्साए पिता ने गजनेर थाना क्षेत्र के खनपना गांव में प्रेमी के घर मौजूद बेटी को वहीं जाकर कुल्हाड़ी से काट डाला था। मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चल रही थी।

गृहस्वामी ने दर्ज कराई थी युवती के पिता के खिलाफ रिपोर्ट

खनपना गांव में 16 सितंबर 2020 को पड़ोसी के घर में मौजूद बेटी की पिता ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। मामले में गृहस्वामी रामखिलवान ने पड़ोसी मृतका के पिता शिवनाथ कोरी पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि शिवनाथ की बेटी उसके घर में आकर लेटी थी। उसने ये देखा तो शिवनाथ को बताने गया और उससे बेटी को समझा कर ले जाने की बात कही। कुछ देर बाद शिवनाथ कुल्हाड़ी लेकर आया और बेटी के साथ मारपीट करने लगा। इसका विरोध किया तो उसने कुल्हाड़ी दिखाकर डरा दिया। फिर अपनी बेटी को जमीन पर पटकने के बाद पैर से गला दबा दिया। इसके बाद कुल्हाड़ी से कई वार करके हत्या कर दी। 

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साठ साल से अधिक है सजा पाने वाले की उम्र

मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश रजत सिन्हा की कोर्ट में चल रही थी। पुलिस ने शिवनाथ के विरूद्ध ऑनर किलिंग के साक्ष्य जुटाए और चार्जशीट दाखिल की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि अभियुक्त की उम्र 60 वर्ष से अधिक है। घर की देखरेख करने वाला अकेला है। साथ ही उसका ये पहला अपराध है। इन दलीलों का सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रदीप कुमार पांडेय ने विरोध किया। साथ ही कोर्ट के समक्ष तर्क रखा कि झूठे सम्मान के लिए रिश्तों का कत्ल किया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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