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45 किमी की रफ्तार से ऊपर गए तो कटेगा चालान Photograph: (YBN)
लखनऊ वाईबीएन संवाददाता। तेज रफ्तार से दौड़ने वाले वाहनों पर ब्रेक लगाने के लिए अब छावनी (कैंट) के सैन्य इलाके के तीन प्रमुख मार्गों पर गति सीमा घटा दी गई है। नए नियम के तहत यदि किसी वाहन की रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक पाई जाती है, तो उसका चालान काट जाएगा। सैन्य इलाके में लगे कैमरे ओवरस्पीड वाहनों की तस्वीरें रिकॉर्ड करेंगे और इनकी सूची यातायात पुलिस को भेजी जाएगी। इसके बाद पुलिस संबंधित वाहन मालिक को चालान भेजेगी और इसकी जानकारी सेना को भी दी जाएगी।
300 ओवरस्पीड वाहनों के हुए चालान
छावनी क्षेत्र के कस्तूरबा मार्ग, निरीक्षण बंगला मेस रोड और बहादुर शाह मार्ग पर अब स्पीडोमीटर से लैस कैमरे लगाए गए हैं। इन मार्गों पर अब तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार वाले वाहनों की तस्वीर मिलिट्री पुलिस के कंट्रोल रूम से खींचकर उनकी सूचनी चालान के लिए यातायात पुलिस को भेजी जाती थी। अब तक इन तीनों मार्गों पर लगे कैमरों की मदद से लगभग 300 ओवरस्पीड वाहनों के चालान किए जा चुके हैं।
गति सीमा 45 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित
अब इन मार्गों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 45 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित कर दी गई है। इस सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन दौड़ाने पर उनका चालान किया जाएगा। इस सूचना भी तीनों कैमरों पर लगा दी गई है गई है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के अनुसार, इन मार्गों पर कुछ यूनिट मुख्यालय और महत्वपूर्ण स्थान हैं। इसके अलावा सुबह और शाम वॉकिंग प्लाजा पर समय पूरा होने के बाद लोग टहलते हैं। ऐसे में कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए ओवरस्पीड पर नियंत्रण के लिए गति सीमा को घटाकर 45 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है।