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बिल्ली पालने वालों को लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

लखनऊ में अब बिल्ली पालने वालों को नगर निगम द्वारा लाइसेंस बनवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर नगर निगम उनके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना ठोक सकता है।

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Mohd. Arslan
नगर निगम

लखनऊ नगर निगम मुख्यालय Photograph: (Social Media)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब बिल्ली पालने वालों की मुसीबत बढ़ने वाली है। दरअसल लखनऊ नगर निगम ने बिल्ली पालकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। लाइसेंस नहीं बनवाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ निगम जुर्माने की भी कार्रवाई करेगा।

500 रुपए में बनेगा लाइसेंस

लखनऊ नगर निगम के अनुसार शहर में बिल्ली पालने वालों को 500 रुपए की कीमत का लाइसेंस शुल्क अदा करना होगा वहीं बड़े पैमाने पर बिल्ली पालने वाले यानि ब्रीडिंग सेटअप रखने वालों को 5000 रुपए लाइसेंस के लिए देने होंगे। बिल्ली पालने के शौकीन लखनऊ के लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय पर पहुंचकर अपनी बिल्ली का लाइसेंस बनावा सकते है। 

1000 रुपए का लगेगा जुर्माना

अगर आप भी बिल्ली पालने के शौकीन है और अब तक नगर निगम से लाइसेंस नहीं बनवाया है तो तुरंत जाकर अपना लाइसेंस बनावा लें नहीं तो पकड़े जाने पर नगर निगम आप पर जुर्माना भी ठोक सकता है। नगर निगम ने अभी 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है। वहीं बड़े स्तर पर बिल्लियों को पालकर उनकी ब्रीडिंग करवाने वालों पर बड़ा जुर्माना भी लग सकता है।

लखनऊ में सजती है पेट मार्किट

गौरतलब है कि इन दिनों परशियन कैट्स और हिमालयन कैट्स का बच्चों और बड़ों को खूब शौक चढ़ा है। लखनऊ में रविवार के दिन बाकायदा नींबू पार्क पर पेट मार्किट सजती है जिसमें बिल्लियों के शौकीन पहुंचकर महंगी से महंगी बिल्ली खरीदते है। हालांकि अब ऐसे शौकीनों के लिए एक झटका जरूर है क्योंकि बिना लाइसेंस के बिल्ली पालने की शिकायत पर उनपर कार्रवाई भी हो सकती है। बताते चलें कि श्वानों के लिए भी नगर निगम में लाइसेंस बनवाने का प्रावधान है। 

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