/young-bharat-news/media/media_files/2025/08/06/screenshot_2025-08-06-22-50-13-96_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7-2025-08-06-23-11-57.jpg)
श्री राधे उद्योग पर fsda का छापा Photograph: (YBN)
रक्षाबन्धन पर्व के अवसर पर आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लखनऊ का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हरकत में आ गया है। नकली और मिलावटी पदार्थ बेचे जाने की विभाग को मिली सूचना के आधार पर हरदोईया लाल नगर, काकोरी स्थित श्री राधे उद्योग पर छापेमार कार्यवाही की गई। विभागीय खाद्य सचल दल ने मौके पर पहुच कर राधे उद्योग प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान से विभिन्न प्रकार के 20 नमूने संग्रहित कर उनकी गुणवत्ता की जाच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया।
6 लाख 55 हज़ार रुपए के पदार्थ सीज
लगभग 7982 किलो के विभिन्न पदार्थो जिनका अनुमानित मूल्य लगभग 6 लाख 55 हजार है, का सीज़र भी किया गया। इनमें SAFOLITE (KALAKI ब्राण्ड मूल पैक में) अपमिश्रक 6 किग्रा, मूल्य लगभग 2040 रूपये, स्कमिड मिल्क पाउडर (हेल्थवेज ब्राण्ड) 243 किग्रा, मूल्य लगभग 72900 रूपये, Khandsari Sugar 1248 किग्रा, मूल्य लगभग 52416 रुपए शामिल है।
यह सामान भी किया गया ज़ब्त
इसके साथ ही अधिकारियों ने राधे उद्योग से 88116 रूपये के मूल लिक्विड ग्लूकोज , डोडा बर्फी , मिल्क केक , रिफाइंड सोयाबीन तेल (गोकुल गोल्ड ब्राण्ड) 148 किग्रा जिसकी कीमत लगभग 20424 रूपये के साथ रिफाइंड पामोलिन तेल (फ्राइओला ब्राण्ड) 2983 किग्रा, मूल्य लगभग 411654 रूपये को भी सीज कर लिया।
प्रतिष्ठान पर लगी निर्माण, भण्डारण और बिक्री पर रोक
Fsda के अधिकारियों ने बताया कि श्री राधे उद्योग के खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य लाईसेंस की शर्तो का अनुपालन न किये जाने के कारण मौके पर ही खाद्य पदार्थ के निर्माण, वितरण, भण्डारण व बिक्री पर रोक लगा दी गयी है। इस प्रकार प्रतिष्ठान से संग्रहित नमूनो की जाच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता/प्रतिष्ठान के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही संचालित की जाएगी।
/young-bharat-news/media/agency_attachments/2024/12/20/2024-12-20t064021612z-ybn-logo-young-bharat.jpeg)
Follow Us