लखनऊ वाईबीएन संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) की लखनऊ खंडपीठ ने रायबरेली से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता को चुनौती देने वाली नई याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस मामले में पहले से दाखिल पुरानी याचिका पर ही सुनवाई की जाएगी। उसी याचिका को पुनर्विचार के लिए दायर किया जाए।
आठ मई को भाजपा सदस्य नई याचिका दाखिल की
लखनऊ बेंच ने पांच मई को राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने बताने वाले केस को बंद कर दिया था। इसके बाद आठ मई को याचिकाकर्ता भाजपा सदस्य विग्नेश शिशिर ने अदालत में एक नई याचिका दाखिल की। इसमें कुछ नए साक्ष्य पेश करने का दावा किया गया। याचिका में राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी। नई याचिका पर आज पहली बार न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव (प्रथम) की पीठ में सुनवाई हुई।