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राहुल गांधी पर लखनऊ कोर्ट ने 200 रुपये का जुर्माना लगाया Photograph: (Social Media)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगातार सुनवाई में अनुपस्थित रहने के कारण लखनऊ कोर्ट ने 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) ने उन्हें 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि वे इस तारीख को भी पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या है मामला
शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय के अनुसार, 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने सावरकर पर कुछ ऐसे बयान दिए थे, जिससे समाज में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 505 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी।
गैर-जमानती वारंट किया जाएगा जारी
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वकील प्रांशु अग्रवाल ने अदालत से पेशी से छूट की मांग की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और 5 मार्च को उनकी एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से मुलाकात पहले से तय थी। इसी कारण वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। अदालत ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया और अगली सुनवाई में उनकी अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि वे अगली तारीख पर भी पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।
सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि का मामला
राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के MP/MLA विशेष कोर्ट में भी मानहानि का एक मामला चल रहा है। यह मामला 2018 में कर्नाटक में एक चुनावी सभा के दौरान अमित शाह पर की गई उनकी टिप्पणी से जुड़ा है। इस केस में राहुल गांधी को पहले जमानत मिल चुकी है और उन्होंने जुलाई 2023 में अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था।