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कैंसर संस्थान पर 9.2 करोड़ House Tax बकाया, Nagar Nigam ने बैंक खाता कराया सीज

नगर निगम ने अस्पताल प्रशासन को कई बार टैक्स चुकाने के लिए बिल और डिमांड नोटिस जारी किए गए लेकिन भुगतान नहीं हुआ। अस्पताल पर 9 करोड़ से अधिक का हाउस टैक्स बकायाथा।

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Abhishek Mishra
एडिट
Kalyan Singh Cancer Institute

कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट पर बड़ी कार्यवाही

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

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लखनऊ नगर निगम ने बकाया हाउस टैक्स की वसूली के तहत सख्त कदम उठाते हुए कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल का बैंक खाता सीज कर दिया है। अस्पताल पर 9 करोड़ 2 लाख 2 हजार 339 रुपए का हाउस टैक्स बकाया था। जिसे चुकाने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए लेकिन भुगतान नहीं हुआ।

बिल और नोटिस के बावजूद नहीं हुआ भुगतान

नगर निगम ने अस्पताल प्रशासन को कई बार टैक्स चुकाने के लिए बिल और डिमांड नोटिस भेजे थे। इसके अलावा अधिकारियों ने व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क कर बकाया जमा करने की अपील की थी। लेकिन बार-बार याद दिलाने के बावजूद राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद नगर निगम ने कड़ा कदम उठाते हुए अस्पताल का बैंक खाता सीज करने की कार्रवाई की।

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कानूनी प्रावधानों के तहत हुई कार्रवाई

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 509 से 516 के तहत संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है। इसी के तहत नगर निगम ने अस्पताल का बैंक खाता सीज कर दिया है। जब तक अस्पताल प्रशासन बकाया राशि का पूरा भुगतान कर अदेयता प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) नहीं ले लेता, तब तक खाते से किसी भी प्रकार का लेन-देन संभव नहीं होगा। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि जब तक पूरा बकाया चुकाया नहीं जाता। तब तक खाते को बहाल नहीं किया जाएगा। बड़े संस्थानों द्वारा टैक्स भुगतान में लापरवाही बरतने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रह सकती है।

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