लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता
लखनऊ नगर निगम ने इकाना क्रिकेट स्टेडियम के गृहकर निर्धारण के खिलाफ प्रस्तुत की गई आपत्तियों का निस्तारण करके उन्हें जवाब भेजा है। इसमें स्पष्ट किया गया कि प्रस्तुत आपत्तियां आधारहीन हैं और स्टेडियम पर गृहकर की परिधि लागू होती है। ऐसे में जोन-4 ने स्टेडियम को नोटिस जारी किया है।
इकाना स्टेडियम को नहीं मिलेगी छूट
अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि स्टेडियमों के गृहकर निर्धारण को लेकर उठाई गई आपत्ति का निपटारा किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि केवल सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के खेल मैदान और खेल स्टेडियमों को ही छूट प्राप्त है। इसलिए इकाना क्रिकेट स्टेडियम को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। अपर नगर आयुक्त ने कहा कि इकाना स्टेडियम में समय-समय पर IPL और अन्य पेशेवर खेलों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं, जिनकी टिकट बिक्री होती है। नगर निगम ने यह स्पष्ट किया कि स्टेडियम पर गृहकर का निर्धारण पूरी तरह से उचित है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल गृहकर ही निर्धारित किया जा रहा है, जबकि जलकर और सीवर कर की कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही है।
28 करोड़ रुपए से ज़्यादा हुआ टैक्स
स्टेडियम पर 1 दिसंबर 2020 से निर्धारित कर राशि 5,45,32,654.03 रुपये और बकाया राशि 22,97,64,248.54 रुपये का भुगतान नगर निगम के कोष में किया जाना चाहिए। कुल देय राशि 28,42,96,903 रुपये का भुगतान करने का निर्देश भी जारी किया गया है। यह निर्णय नगर निगम द्वारा कानून के अनुसार लिया गया है और इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा।