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Nagar Nigam : हाउस टैक्स 30 अप्रैल तक नहीं भरने पर 10% की छूट जाएगी छूट

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अपील की कि अधिक से अधिक लोग घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा करें और भीड़भाड़ से बचें। वहीं 30 अप्रैल के बाद से ये छूट घटकर ऑनलाइन आठ और ऑफलाइन छह प्रतिशत हो जाएगी।

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Deepak Yadav
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हाउस टैक्स का भुगतान 30 अप्रैल तक करने पर 10 फीसद छूट Photograph: (YBN)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। गृह कर का भुगतान 30 अप्रैल तक करने पर 10 फीसद छूट दी जाएगी।  नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अपील की कि अधिक से अधिक लोग घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा करें और भीड़भाड़ से बचें। वहीं 30 अप्रैल के बाद से ये छूट घटकर ऑनलाइन आठ और ऑफलाइन छह प्रतिशत हो जाएगी।

कैश काउंटरों पर जरूरी इंतजाम

सभी जोनल कार्यालयों में नागरिकों के लिए कैश काउंटरों पर ठंडे पानी और गर्मी से राहत के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि गृहकर से मिली राशि का इस्तेमाल शहर की सड़कों, सफाई, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि लखनऊ को स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट बनाने में सहयोग दें।

कैश भुगतान करने पर आठ प्रतिशत छूट

ऑनलाइन भुगतान न कर पाने वाले नागरिक भी छूट का लाभ उठा सकते हैं। जोनल कार्यालयों में कैश भुगतान करने पर 8 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

व्हाट्सएप से आसान भुगतान प्रक्रिया

  • व्हाट्सएप मैसेज में दिए गए ‘अभी भुगतान करें’ लिंक पर क्लिक करें।
  • भवन स्वामी व बिल का विवरण देखें।
  • ‘मेक पेमेंट’ पर क्लिक करें।
  •  भुगतान मोड (नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई) चुनें।
  •  सफल भुगतान के बाद रसीद प्राप्त करें।

गृहकर भुगतान के अन्य विकल्प

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  • कैश काउंटर: सभी जोनल कार्यालयों में कैश, चेक व बीबीपीएस से भुगतान।
  • ऑनलाइन: lmc.up.nic.in के माध्यम से नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी से भुगतान।
  • बैंक शाखाएं : एचडीएफसी व एक्सिस बैंक में भुगतान।
  • एसएमएस लिंक से: मोबाइल पर भेजे गए लिंक से आसान भुगतान।
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