लखनऊ वाईबीएन संवाददाता। हजरतगंज रामतीर्थ वार्ड के अंतर्गत एक अवैध रोड कटिंग का मामला सामने आया है। बिना अनुमति सड़क की खुदाई करने पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए 17 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई नगर निगम के अभियंत्रण विभाग की ओर से क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान की गई।
बिना अनुमति जा रही थी रोड कटिंग
जानकारी के अनुसार हजरतगंज रामतीर्थ वार्ड स्थित चिड़ियाघर के बगल में भालू वाली गली में बिना किसी अनुमति के सीवर लाइन के लिए सड़क काटी जा रही थी। इस पर स्थानीय नागरिकों और क्षेत्रीय पार्षदों ने आपत्ति जताई और मामला नगर निगम के संज्ञान में आया। तत्पश्चात अधिशासी अभियंता जोन-1 किशोरीलाल ने मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि क्षेत्र में बिना अनुमति के रोड कटिंग की जा रही है।
पांच गुना अतिरिक्त शुल्क के साथ लगा जुर्माना
नगर निगम की रिपोर्ट में बताया गया है कि भालू वाली गली में रोड कटिंग का क्षेत्रफल लगभग 100 वर्ग मीटर था। निर्धारित दर के अनुसार 3420 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जुर्माना राशि 3 लाख 42 हजार रुपये तय की गई। इसके अलावा नियम के अनुसार पांच गुना अतिरिक्त शुल्क लगाते हुए कुल 17 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया गया। नगर निगम की ओर से बताया गया कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी और संबंधित विभाग से बिना पूर्व अनुमति कार्य करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
वन निगम को भेज नोटिस
अभियंत्रण विभाग ने इस मामले में उत्तर प्रदेश वन निगम को नोटिस भेज दिया है तथा जुर्माना राशि तत्काल नगर निगम के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम के अनुसार बिना अनुमति के सड़क काटना नगर निगम के नियमों का उल्लंघन है। इससे नागरिकों को असुविधा होती है और शहर की सड़कें भी खराब होती हैं। ऐसे मामलों में आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।