/young-bharat-news/media/media_files/2025/05/10/ZqlrhFBcuwbAPsd6NwXi.jpg)
एक घंटे की पार्किंग के लिए पूरा दिन का चार्ज नहीं लगेगा Photograph: (Social Media)
लखनऊ वाईबीएन संवाददाता।शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या से निपटने लिए लागू की गई नई पार्किंग नियमावली New Parking (Policy) के तहत अब वाहन चालकों कम समय से लिए गाड़ी पार्क करने पर कम शुल्क चुकाना होगा। नई व्यवस्था में हर घंटे के हिसाब से शुल्क निर्धारित किया गया है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों के लिए सात रुपये और चार पहिया के लिए न्यूनतम 15 रुपये प्रति घंटा होगा। वहीं 10 लाख से कम जनंसख्या वाले नगर निगम में दोपहिया के लिए पांच रुपये और चार पहिया के लिए न्यूनतम 10 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। पहले की व्यवस्था में समय आधारित शुल्क का प्रावधान नहीं था। लेकिन अब वाहन जितनी देर पार्क रहेंगे उतना ही शुल्क देना होगा।
दो पहिया के लिए 15 से 57 रुपये तक शुल्क
योगी कैबिनेट ने बीती छह मई को नगर निगम (पार्किंग मानकीकरण, अनुरक्षण एवं संचालन) नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। जिसके बाद इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार, क्रमवार एक घंटे के पार्किंग शुल्क के साथ दो घंटे और 24 घंटे के लिए न्यूनतम एकमुश्त दरें भी तय हो गई हैं। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम क्षेत्र में दो पहिया के लिए दो घंटे का 15 रुपये व 24 घंटे का 57 रुपये और चार पहिया के लिए दो घंटे का 30 रुपये व 24 घंटे के लिए 120 रुपये शुल्क होगा।
70-80 करोड़ रुपये राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य
दस लाख से कम आबादी वाले नगर निगम क्षेत्र में दो पहिया के लिए दो घंटे का 10 रुपये और 24 घंटे का 40 रुपये तथा चार पहिया के लिए दो घंटे का 20 रुपये और 24 घंटे के लिए 80 रुपये न्यूनतम शुल्क होगा। हालांकि हर क्षेत्र के लिए पार्किंग प्रबंधन समिति द्वारा दरें निर्धारित की जाएंगी। यह समिति पीक आवर, नान पीक आवर, वीकेंड के लिए अलग-अलग दरें भी तय कर सकती है। नियमावली के अनुसार पार्किंग संचालक को शुल्क की जानकारी एक बड़े बोर्ड पर पेंट कर प्रदर्शित करनी होगी। वर्तमान में पार्किंग शुल्क से 22-25 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है, जिसे नई नीति के माध्यम से 70-80 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।