लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के उद्देश्य से एक बड़ा निर्णय लिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) एवं सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त निर्देशानुसार 8 अक्टूबर 2024 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को रेड जोन यानी नो-ड्रोन फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है।
एयरपोर्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह प्रतिबंध लगाया
इस आदेश के तहत, एयरपोर्ट के ऊपर एवं इसके आसपास के क्षेत्र में ड्रोन अथवा किसी भी प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स (UAVs) के उड़ान संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा एवं वायु क्षेत्र की निगरानी को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक या खतरे की संभावना को पहले ही रोका जा सके।
बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाया तो कार्रवाई तय
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन उड़ाना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम-1934 तथा यूएवी संचालन से संबंधित नियमों के तहत एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह द्वारा इस निर्देश का उल्लंघन करने की स्थिति में उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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नियम का पालन करने के लिए आम नागरिकों से यह की गई अपील
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कार्यालय ने सभी नागरिकों, संस्थाओं एवं संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को सहयोग प्रदान करें। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या जानबूझकर निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को कोई राहत नहीं मिलेगी।
-नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र अब पूर्णतः नो-ड्रोन फ्लाई जोन।
-बिना अनुमति के ड्रोन संचालन पर सख्त प्रतिबंध।
-नियम उल्लंघन पर भारतीय विमानपत्तन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई।
-नागरिकों से एयरपोर्ट सुरक्षा में सहयोग करने की अपील।