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RTE : प्रवेश नहीं देने पर CMS-DPS समेत इन 10 निजी स्कूलों को नोटिस, 31 मार्च तक का अल्टीमेटम

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को प्रवेश न देने वाले शहर के प्रतिष्ठित निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है।

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Abhishek Mishra
RTE admission

बीएसए राम प्रवेश

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को प्रवेश न देने वाले शहर के प्रतिष्ठित निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है। विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी निजी स्कूल चयनित बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता। विभाग ने सभी स्कूलों को 31 मार्च तक चयनित छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

इन निजी स्कूलों को जारी किया गया नोटिस

बीएसए राम प्रवेश ने बताया कि आरटीई के तीन चरणों में चयनित बच्चों को प्रवेश देने से इनकार करने पर गुरुकुल एकेडमी, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, सिटी इंटरनेशनल स्कूल, दशमेश पब्लिक स्कूल, डी मॉस्क स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, लखनऊ पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जयपुरिया स्कूल और सिटी मांटेसरी स्कूल की विभिन्न शाखाओं को नोटिस भेजा गया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को 31 मार्च तक चयनित छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बीएसए का कहना है कि इस वर्ष सीटों की संख्या पर्याप्त है, जिससे चारों चरणों में चयनित सभी बच्चों को प्रवेश मिल सकेगा।

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चौथे चरण में आवेदन की प्रक्रिया समाप्त

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए चौथे चरण में आवेदन की प्रक्रिया बुधवार को समाप्त हो गई। जो अभिभावक आवेदन करने से चूक गए, उन्हें अब अगले साल ही अवसर मिलेगा। आवेदनों का सत्यापन 23 मार्च तक होगा, जबकि 24 मार्च को लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। इसके बाद दो दिनों के भीतर स्कूल आवंटन सूची जारी कर दी जाएगी। अभिभावक सूची को आधिकारिक वेबसाइट https://rte25.upsdc.gov.in पर देख सकते हैं।

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