/young-bharat-news/media/media_files/2025/07/11/notice-issued-19-schools-bkt-2025-07-11-09-37-45.jpg)
शिक्षा भवन लखनऊ
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। बीकेटी ब्लॉक क्षेत्र में बिना मान्यता संचालित हो रहे 19 निजी स्कूलों के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। खंड शिक्षा अधिकारी प्रीती शुक्ला के निर्देश पर इन स्कूलों को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर मान्यता प्रमाण पत्र और लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
केवल कक्षा 5 तक की मान्यता
बीईओ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में 19 ऐसे स्कूल चिह्नित किए गए, जिनके पास केवल कक्षा 5 तक की मान्यता है, जबकि ये संस्थान आठवीं, दसवीं और बारहवीं तक की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध है। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है।
इन स्कूलों को भेजा गया नोटिस
नोटिस पाने वाले स्कूलों में सन लाइट स्कूल बेहटा, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, गैलेक्सी मांटेसरी स्कूल कुर्सी रोड बेहटा, मदरसा अलमियत बेहटा, रामा मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोहना कला, एमडी पब्लिक स्कूल भड़सर, मां सरस्वती विधा मंदिर शिवरी, मदर टेरेसा स्कूल बसहा, अमानीगंज पब्लिक स्कूल, सिटी कॉन्वेंट स्कूल अमानीगंज, क्राइस्ट मिशन स्कूल अमानीगंज, जामिया अरबिया इस्लामिया इन्दादुल इस्लाम अमानीगंज, मेघा कॉन्वेंट स्कूल, आईजेएम सरस्वती शिशु मंदिर भैसी पुलिया सिंहपुर, बीडीएम पब्लिक स्कूल पहाड़पुर, ज्योति पब्लिक स्कूल नेवादा, राजा कॉन्वेंट स्कूल गढ़ा, प्रज्ञा मांटेसरी स्कूल बांकेनगर चौराहा और सेंट डेनियल प्ले स्कूल ज्वारगांव शामिल हैं।
स्कूलों के खिलाफ विधिक कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक उत्तर और मान्यता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो इन स्कूलों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।