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सपा के बागी विधायक Abhay Singh को राहत : High Court ने सदस्यता रद्द करने की याचिका की खारिज, याचिकाकर्ता पर जुर्माना

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में स्पष्ट तथ्यों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि विधायक अभय सिंह ने अपने हलफनामे में किस तरह की जानकारी छिपाई है।

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Deepak Yadav
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विधायक अभय सिंह की सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज Photograph: (Social Media)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। यूपी के अयोध्या जिले की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। सपा के बागी विधायक अभय सिंह की सदस्यता रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता रितेश कुमार सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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दलीलों में स्पष्ट तथ्यों का जिक्र नहीं 

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में स्पष्ट तथ्यों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि विधायक अभय सिंह ने अपने हलफनामे में किस तरह की जानकारी छिपाई है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 83 (1) (a) के तहत जरूरी तथ्यों का विवरण याचिका में नहीं था।

छह सप्ताह में याचिकाकर्ता को देना होगा जुर्माना

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याचिका में ना तो सही तरीके से जानकारी दी गई थी और ना ही उसमें कोई ठोस आधार था। इसलिए कोर्ट ने  सीपीसी (सिविल प्रक्रिया संहिता) के ऑर्डर 7 रूल 11(a) के तहत इसे शुरू में ही खारिज कर दिया। कोर्ट ने  धारा 99(b) में के तहत याचिकाकर्ता से कहा कि वह छह हफ्तों के भीतर विधायक अभय सिंह को जुर्माने की राशि दें। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 103 के अनुसार आदेश की कॉपी राज्य चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष को भेजी जाएगी। 

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