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Thakurganj में पांच मंजिला अपार्टमेंट ध्वस्त, गोसाईंगंज में अवैध प्लाटिंग पर चला LDA का बुलडोजर

जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि दौलतगंज में बिल्डर सज्जाद व अन्य की ओर से मिर्जा अली खान मोहल्ले में लगभग 2000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर अवैध रूप से पांच मंजिला अपार्टमेंट का निर्माण करवाया जा रहा था।

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Abhishek Mishra
Thakurganj five storey apartment built without map demolished

ठाकुरगंज में बिना नक्शा बन गया पांच मंजिला अपार्टमेंट ध्वस्त

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लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

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एलडीए से बिना मानचित्र स्वीकृत ठाकुरगंज में पांच मंजिला अवैध अपार्टमेंट खड़ा कर दिया गया। रिहाइशी व तंग गली में बने अपार्टमेंट को आदेश के पांच साल बाद ध्वस्तीकरण किया गया। अगल-बगल मकान बने होने की वजह से जेसीबी की मदद से अपार्टमेंट की दीवारें तोड़ दी गई हैं। इसे ध्वस्त करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक साल में चार बार तारीख निर्धारित की, मगर थाने से पुलिस बल न मिलने पर कार्रवाई टलती रही। इसके चलते बिल्डर के लोगों की ओर से विरोध करने पर प्रवर्तन दस्ते को वापस भी लौटना पड़ा है। एलडीए सचिव के निर्देश पर सोमवार को अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। उधर, गोसाईंगंज में एक अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गयी, जबकि चिनहट में एक अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किया गया। 

अवैध रूप से पांच मंजिला अपार्टमेंट का कराया निर्माण 

प्रवर्तन जोन-7 जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि दौलतगंज में बिल्डर सज्जाद व अन्य की ओर से मिर्जा अली खान मोहल्ले में लगभग 2000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर अवैध रूप से पांच मंजिला अपार्टमेंट का निर्माण करवाया जा रहा था। इसका नक्शा भी प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं कराया गया है। इसके विरूद्ध विहित न्यायालय ने ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। जिस पर सहायक अभियंता संजय शुक्ला के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी। इस बीच कुछ लोगों ने विरोध करते हुए कार्रवाई रोकने का प्रयास किया। लेकिन, पुलिस बल की उपस्थिति के चलते उन लोगों को पीछे हटना पड़ा। जोनल अधिकारी ने बताया कि अपार्टमेंट घनी आबादी के बीच बनाया जा रहा था, जिसके अगल-बगल कई मकान बने हैं। इसके चलते पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करायी गयी। आसपास खुली दुकानों को बंद करवाकर जेसीबी के माध्यम से अवैध स्ट्रक्चर तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान बिल्डिंग के छज्जों, दीवारों व स्लैब आदि को ध्वस्त कर दिया गया। 

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बिना पुलिस बल विरोध होने पर वापस लौट चुकी है टीम

बता दें कि ध्वस्तीकरण आदेश के विरोध में बिल्डर की ओर से मंडलायुक्त न्यायालय में अपील की गई, जहां साक्ष्यविहीन होने पर वाद को 31 मार्च 22 को निरस्त कर दिया गया। इसके चलते पूर्व के ध्वस्तीकरण के आदेश के अनुपालन के लिए एलडीए ने अवैध अपार्टमेंट को गिराने के लिए 9 जनवरी 2025 को तिथि निर्धारित की। सम्बंधित थाने से यह कहकर पुलिस बल नहीं उपलब्ध कराया गया कि भीम आर्मी का धरना प्रदर्शन है। फिर प्रवर्तन जोन ने अगले दिन 11 अप्रैल को अभियान तय किया। तब एसएचओ ठाकुरगंज की ओर से जुमे की नमाज व रमजान के बाद अभियान निर्धारित करने का हवाला देते हुए पुलिस बल नहीं उपलब्ध कराया गया। 

विरोध के बावजूद पूरी हुई कार्रवाई

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इसके बाद पुलिस ने वीआईपी कार्यक्रम के चलते 15 अप्रैल 2025 को भी पुलिस बल नहीं उपलब्ध कराया। मगर मौके पर प्राधिकरण का प्रवर्तन दस्ता जेसीबी के साथ पहुंच गया। इसकी जानकारी होने पर बिल्डर व उसके करीब 20 से 25 लोगों ने विरोध कर दिया। इसके चलते दस्ते को बैरंग लौटना पड़ा। फिर 19 अप्रैल को वीआईपी कार्यक्रम के चलते अभियान नहीं चल सका। चार बार से अभियान न चलने पर एलडीए के सचिव विवेक श्रीवास्तव की ओर से संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था को पत्र लिखा गया। इसके बाद सोमवार को अभियान निर्धारित करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।  

गोसाईंगंज में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त 

प्रर्वतन जोन-2 के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि पंकज सिंह व राम रतन की ओर से गोसाईंगंज के चांद सराय में लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल में प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही उक्त अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध विहित न्यायालय ने ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये थे। जिसके अनुपालन में प्रवर्तन टीम ने पुलिस बल के सहयोग से अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करायी। 

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चिनहट में अवैध व्यावसायिक निर्माण सील 

प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी विपिन कुमार शिवहरे ने बताया कि डॉ. मनीष पटेल व अन्य की ओर से चिनहट के जुग्गौर में मां वैष्णों देवी एजुकेशनल लॉ कॉलेज के बगल में लगभग 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर अवैध रूप से व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे उक्त निर्माण कार्य को सील कर दिया गया।

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