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खाद्य विभाग की कार्रवाई की फाइल फोटो Photograph: (YBN)
त्योहारी सीज़न में जहां एक तरफ खाद्य पदार्थों की खरीद फरोख्त बढ़ जाती है वहीं इसका फायदा उठाकर मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते है। अब इनसे निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त रोशन जैकब ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा त्योहारों के अवसर पर मिलावटी खाद्य और पेय पदार्थों के विक्रय पर रोकथाम के उद्देश्य से जारी विशेष अभियान के उपरांत विभागीय कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में आयुक्त, रोशन जैकब द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनका अनुपालन प्रदेश के सभी प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
मिलावट की सूचना पर हो त्वरित कार्रवाई
आयुक्त ने कहा कि त्योहारों के दौरान प्रवर्तन अधिकारी अपने क्षेत्र में अनावश्यक निरीक्षण या नमूना संग्रहण नहीं करेंगे, जिससे खाद्य कारोबारियों और आम जनता को असुविधा न हो। हालांकि, वे सतर्क रहेंगे ताकि मिलावट की किसी भी सूचना या शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की जा सके।
त्यौहारों के बाद भी कार्रवाई जारी रखने के आदेश
त्योहारों के बाद मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आयुक्त ने चेतावनी दी है कि किसी छोटे प्रतिष्ठान या वेंडर के यहां बार-बार नमूना लेकर उत्पीड़न नहीं किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यवाही का उद्देश्य केवल नमूना संग्रहण नहीं, बल्कि खाद्य प्रतिष्ठानों की स्वच्छता, कच्चे माल का रखरखाव और उत्पादों की गुणवत्ता का मूल्यांकन भी है। अगर निरीक्षण के दौरान किसी कमी का पता चलता है, तो पहले सुधार का नोटिस दिया जाएगा, और सुधार न होने पर लाइसेंस निलंबित करते हुए FSS Act, 2006 की धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
मिलावटखोरों पर अब गैंगस्टर तक की कार्रवाई
डॉ. जैकब ने निर्देश दिए हैं कि जो कारोबारी संगठित रूप से मिलावटी खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण, वितरण या विक्रय करते हैं, उनके विरुद्ध BNS के तहत FIR दर्ज कराई जाए। जिन क्षेत्रों में ऐसे नेटवर्क सक्रिय हैं, वहाँ Gangster Act और Arms Act के तहत भी कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट को संस्तुति भेजी जाए।