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प्रतीकात्मक Photograph: (सोशल मीडिया)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। सीबीआई कोर्ट ने ISD Call धोखाधड़ी मामले में BSNL के दो इंजीनियरों को दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषियों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्मान भी लगाया है।
सीबीआई कोर्ट लखनऊ ने ISD Call धोखाधड़ी मामले में BSNL, गोरखपुर के ग्रुप एक्सचेंज के दो पूर्व सब-डिविजनल इंजीनियर (एसडीई), हरि राम शुक्ला और गुलाब चंद चौरसिया को दोषी ठहराते हुए 10-10 लाख रुपए के जुर्माने के साथ दो साल की जेल की सजा सुनाई है।
पीसीओ मालिकों और व्यक्तिगत टेलीफोन ग्राहकों के साथ आपराधिक साजिश रची
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 18 सितंबर, 2008 को गोरखपुर BSNL के तत्कालीन एसडीई ग्रुप एक्सचेंज हरि राम शुक्ला, गुलाब चंद चौरसिया, गोरखपुर BSNL के तत्कालीन जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर सिया राम अग्रहरि और विभिन्न पीसीओ मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आरोप था कि आरोपी व्यक्तियों ने सितंबर, 2003 से सितंबर, 2004 तक 6 पीसीओ मालिकों और 18 व्यक्तिगत टेलीफोन ग्राहकों के साथ आपराधिक साजिश रची और अनधिकृत रूप से उन्हें उनके स्थानीय टेलीफोन कनेक्शन पर ISD सुविधाएं प्रदान कीं। उक्त पीसीओ मालिकों और व्यक्तिगत टेलीफोन ग्राहकों ने बांसगांव टेलीफोन एक्सचेंज के बजाए सीधे ट्रंक ऑटोमैटिक एक्सचेंज (टैक्स) के माध्यम से बड़ी संख्या में अनधिकृत ISD कॉल किए, जिसके कारण इन कॉल को एक्सचेंज में मीटर नहीं किया गया, जिससे 88,42,112 रुपए का गलत नुकसान हुआ।
जांच के बाद, सीबीआई ने 1 मई, 2010 को आरोपी हरि राम शुक्ला, गुलाब चंद चौरसिया और सिया राम अग्रहरि के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। कोर्ट ने ट्रायल के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उसी हिसाब से सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट ने सियाराम अग्रहरि को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
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