Advertisment

UP News: सेना पर कटाक्ष करने के मामले में राहुल गांधी को झटका, याचिका खारिज

सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को बृहस्पतिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से झटका लगा है। न्यायालय ने मामले में उन्हें राहत देने से इन्कार करते हुये उनकी याचिका खारिज कर दी है।

author-image
Vivek Srivastav
एडिट
कांग्रेस सांसद।

राहुल गांधी। Photograph: (सोशल मीडिया)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को बृहस्पतिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से झटका लगा है। न्यायालय ने मामले में उन्हें राहत देने से इन्कार करते हुये उनकी याचिका खारिज कर दी है। 
गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। परिवाद पर सुनवाई के दौरान स्थानीय अदालत ने राहुल को तलब (समन) किया गया है। राहुल ने याचिका में इसी तलबी आदेश को चुनौती दी थी।

Advertisment

विस्तृत आदेश दो जून को जारी होगा

न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने खुली अदालत में याचिका खारिज करने का आदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने याचिका का विरोध किया। शाही ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि विस्तृत आदेश सोमवार यानी दो जून को जारी किया जाएगा।
गांधी के खिलाफ परिवाद में आरोप है कि वह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पदयात्रा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सेना पर टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि चीनी सैनिकों की ओर से भारतीय सैनिकों की पिटाई के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता। सैनिकों को लेकर की गई इस टिप्पणी पर लखनऊ की एक स्थानीय अदालत में उदय शंकर श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ परिवाद दाखिल किया। जिस पर अदालत ने राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया।
इसके बाद समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय में यह याचिका दाखिल की थी, जिसपर शुरुआती सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर याचिका खारिज कर दी।

यह भी पढ़ें : Medical News: लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदयाघात पर किया गया मंथन

Advertisment

यह भी पढ़ें : UP News: भाजपा सरकार के एजेंडे में ही नहीं नौकरी व रोजगार देना : अखिलेश यादव

यह भी पढ़ें : UP News: रेरा में पंजीकृत परियोजना में ही लें घर या दुकान, नहीं तो हो सकता धोखा !

यह भी पढ़ें : UP News: प्रदेश के स्थानीय नगरीय निकायों में होगा वैश्विक स्तर पर विकास

Advertisment

 

Advertisment
Advertisment