लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता
वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया है। इसके बाद यूपी सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही इसके संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि वक्फ की सम्पत्तियों में माफियागिरी नहीं चलेगी। अब इसका असर भी दिखने लगा है। यूपी में अवैध वक्फ संपत्तियां जब्त होंगी। सरकार ने इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को अभियान चलाकर इन संपत्तियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग के रिकार्ड के मुताबिक उनके अभिलेख में मात्र 2963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज हैं। इसके अलावा अधिकतर संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया जाना बताया जा रहा है।
सरकारी जमीनें वक्फ घोषित नहीं की जा सकतीं
सरकारी और ग्राम समाज की जमीनें वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकतीं। इसके बावजूद प्रदेश में खलिहान, तालाब, पोखर और ऐसी ही न जाने कितनी संपत्तियों को मनमाने तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। प्रदेश में वक्फ बोर्ड के रजिस्टर-37 के अनुसार, सुन्नी वक्फ बोर्ड की 124355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7785 संपत्तियां दर्ज हैं। वहीं जिलाधिकारियोंं की रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्व अभिलेखों में केवल 2533 सुन्नी और 430 शिया वक्फ संपत्तियों का ही उल्लेख है। इसका मतलब अन्य संपत्तियों का कोई भी उल्लेख राजस्व रिकार्ड में नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार कि इन संपत्तियों को अपने अधिग्रहण में ले सकती है।
अवैध कब्जों पर कार्रवाई तय
राजस्व विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने जिलों में सर्वे कर यह रिपोर्ट उपलब्ध कराएं कि कितनी संपत्तियां नियमों के विरुद्ध वक्फ घोषित की गई हैं। सरकारी और ग्राम समाज की जमीनें वक्फ घोषित नहीं की जा सकतीं। केवल वे ही संपत्तियां वक्फ की मानी जाएंगी जो नियमों के तहत दान की गई हों। योगी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अवैध तरीके से घोषित की गई हर एक सम्पत्ति पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। वहीं दोषियों पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।