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गैंगस्टर एक्ट के दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने शुक्रवार को 18 साल पुराने मामले में गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई।

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Anupam Singh
अस्स

फाइल फोटो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 18 साल पुराने मामले में दिया फैसला 

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मुरादाबाद, वाईबीएन संवाददाता 

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने शुक्रवार को 18 साल पुराने मामले में गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न अदा करने पर दोषियों को उसके बदले श्रम करना पड़ेगा ।

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मुरादाबाद के थाना भोजपुर में 29 फरवरी 2008 को तत्कालीन थाना प्रभारी पीडी शर्मा ने मैदनीपुर निवासी रामपाल और दलीप सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दावा दर्ज कराया था। दोनों आरोपी बदमाश किस्‍म के हैं। वह आये दिन बवाल करते रहते हैं। इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस दौरान कोर्ट में कई तारीखें पड़ी।  इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में की गई। न्यायालय ने दोनों आरोपितों को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाया। फलस्‍वरूप दोनों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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