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ग्रेटर नोएडा में अवैध पेयजल प्लांटों पर Food Safety Department की बड़ी कार्रवाई, हजारों बोतलें जब्त

ग्रेटर नोएडा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिलाधिकारी के निर्देश पर दो अवैध रूप से संचालित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर प्लांट्स पर बड़ी कार्रवाई की।

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Ranjana Sharma
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ग्रेटर नोएडा, वाईबीएन डेस्क: जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा अवैध रूप से संचालित पैकेज्ड पेयजल प्लांटों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को कासना औद्योगिक क्षेत्र में दो प्रमुख पेयजल प्लांट्स पर छापेमारी कर भारी मात्रा में बिना लाइसेंस निर्मित बोतलबंद पानी जब्त किया गया।

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बिना लाइसेंस संचालित प्लांट को रोका 

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में गठित टीम ने सबसे पहले K-300, साइट-5, कासना स्थित गुप्ता इंटरप्राइजेज पर कार्रवाई की। यह प्लांट ‘बिल्सेरी’ ब्रांड के नाम से 1 लीटर की बोतलों का उत्पादन कर रहा था, लेकिन इसके पास खाद्य लाइसेंस नहीं था। मौके से कुल 6252 बोतलें बरामद की गईं, जिनमें से एक नमूना जांच के लिए लिया गया और बाकी 6236 बोतलें सीज कर दी गईं। प्लांट का संचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।

‘ब्लेसरी’ ब्रांड के नाम से हो रही थी पैकिंग

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इसके बाद टीम ने A-2/88, साइट-5, कासना इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित पैरामेट्रो वासर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पर भी छापा मारा। यहां ‘ब्लेसरी’ ब्रांड के नाम से 1 लीटर की बोतलों का पैकेजिंग कार्य चल रहा था। यह यूनिट भी बिना आवश्यक वैधानिक अनुमतियों के अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। निरीक्षण में 6856 बोतलें पाई गईं, जिनमें से एक का नमूना प्रयोगशाला भेजा गया और शेष 6840 बोतलें सीज कर दी गईं।

प्लांट्स का संचालन निलंबित कर दिया गया

दोनों प्लांट्स का संचालन तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है, जब तक वे आवश्यक खाद्य लाइसेंस और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर लेते। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र द्विवेदी ने बताया कि जिले में मिलावटी और अवैध खाद्य उत्पादों के खिलाफ विशेष अभियान जारी रहेगा और उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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