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Noida news: रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं चलने पर होगा एक्शन, बकायादारों के खिलाफ जारी किए जाएं नोटिस

प्राधिकरण में 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लाट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य है। इसके बाद ही मानचित्र और अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होता है। देखा गया कि निर्माण के बाद अधिकांश स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यशील नहीं है।

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YBN News
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नोएडा, वाईबीएन नेटवर्क। 

प्राधिकरण में 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लाट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य है। इसके बाद ही मानचित्र और अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होता है। देखा गया कि निर्माण के बाद अधिकांश स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यशील नहीं है। इसका निरीक्षण कर रिपोर्ट दी जाए साथ ही इन पर एक्शन लिया जाए। ये निर्देश समीक्षा बैठक के दौरान सीईओ नोएडा प्राधिकरण लोकेश एम ने दिए।  

पार्किंग में ईवी चार्जिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य 

बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि  अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करते समय जिन भूखंडों में पार्किंग है। वहां करीब 20 प्रतिशत पार्किंग को ईवी चार्जिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य किया गया। इन सभी भूखंडों का भी औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिये गए। जिन भूखण्डों में ऐसी व्यवस्था नहीं पायी जाएगी ऐसे भूखंडों आवंटियों के खिलाफ  भवन नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। नोएडा ग्रेटरनोएडा एक्सप्रेस वे और इसके समानांतर रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था को बेहतर और डार्क स्पॉट़्स को कम किया जाए।

बकायेदारों को नोटिस जारी करे

लेखा विभाग से भूखंडों के विरूद्ध बकाया की जानकारी लेते हुए  समस्त संपत्ति विभागों के बकायेदारों को नोटिस जारी किया जाए।  जिन आवंटियों के तीन और उससे अधिक का बकाया है। उनके खिलाफ लीज डीड की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जाए। बता दे बिल्डर के अलावा आवंटित परिसंत्तियों पर करोड़ों रुपए बकाया है।

कंपनियों से मांगा जाए स्पष्टीकरण

प्राधिकरण ने ग्रीन बेल्ट अनुरक्षण के लिए एडाप्टेशन नियम लाया था। इसके तहत कई कंपनियों ने ग्रीन बेल्ट की रखरखाव की जिम्मेदारी ली थी। ये काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। इस पर नाराजगी व्यक्त की गई। संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि संस्थानों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए और आगे की कार्यवाही की जाए।

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