नोएडा, वाईबीएन डेस्क। सीबीआई ने रियल एस्टेट की प्रमुख कंपनी सुपरटेक लिमिटेड और उसके प्रमोटर आरके अरोड़ा के खिलाफ आईडीबीआई (IDBI) के साथ 126. 07 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में प्रमोटर राम किशोर अरोड़ा, संगीता अरोड़ा, मोहित अरोड़ा, अनिल कुमार शर्मा, विकास कंसल, प्रदीप गोय़ल, अनिल कुमार जैन और पारुल अरोड़ा शामिल हैं।
फर्जी दस्तावेजों से लिया था लोन
सीबीआई की टीम ने शनिवार को देर शाम को नोएडा और गाजियाबाद स्थित आरके अरोड़ा के पांच ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इनमें कुछ ठिकाने आरोपियों के दफ्तर और आवासीय परिसर शामिल हैं। इन छापों के दौरान एजेंसी को 28.5 लाख रुपये नकद राशि मिली है। यह मामला आईडीबीआई की शिकायत पर दर्ज किया गय़ा था। बैंक आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लिया गया और इस लोन का गलत इस्तेमाल किया गया है।
200 करोड़ का लिया था ऋण
आरोप है कि कंपनी और उसके डायरेक्टरों ने जाली दस्तावेज जमा करा कर IDBI से 200 करोड़ का लोन लिया। जिसमें से 126.07 करोड़ रुपये की राशि गलत तरीके से हड़प ली गई। बैंक ने इस खाते तो विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है और इस मामले को बैकिंग फ्राड की श्रेणी में रखा।
बैंक की डिप्टी जीएम ने कराई थी FIR
सीबीआई की बैंक सिक्योरिटीज एवं फ्रॉड इकाई ने यह मामला IDBI के मैनेजमेंट ग्रुप, नई दिल्ली के डिप्टी जनरल मैनेजर हरि कुमार मीणा की शिकायत पर दर्ज किया।मीणा ने शिकायत में आरोप लगाया कि सुपरटेक के डायरेक्टर आपस में मिलीभगत करके आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्ताबेजों का इस्तेमाल, विश्वासघात और आपराधिक कदाचार जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त रहे हैं।
सीबीआई का कहना है कि आरोपियों ने अज्ञात पब्लिक सर्वेंट्स के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया. जिसके जरिए कंपनी ने बैंक से 200 करोड़ का लोन लिया और उसे 126.07 करोड़ का चूना लगाया। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है।
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