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PALAMU:-पलामू में अवैध क्लिनिक व अस्पतालों पर कसा जाएगा शिकंजा : सीएस

इलाज के दौरान मौत होने के मामले में अबतक तीन निजी क्लीनिक सील | पलामू जिला में अवैध रूप से संचालित निजी क्लिनिक व अस्पतालों पर अब प्रशासन शिकंजा कसेगा।

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Md Zeeshan Samar
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संवाददाताओं से बात करते पलामू के सिविल सर्जन डा अनिल श्रीवास्वत व अन्य Photograph: (ORIGINAL)

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YBN PALAMU:-

जिला के नावाबाजार, हुसैनाबाद व पांकी में अवैध संचालित क्लिनिक में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। इस बाबत सोमवार को पलामू के सिविल सर्जन डा. अनिल कुमार श्रीवास्तव ने संवाददाताओं से बात की। बताया कि घटना के बाद पांकी के किरण क्लिनिक, नावाबाजार के केजीएन क्लिनिक व हुसैनाबाद के खुशबू क्लिनिक वको सील कर दिया गया है। प्रशासन ने इनके विरूद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया कि किसी भी निजी क्लिनिक, अस्पताल या नर्सिंग होम के संचालन के लिए क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने और मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह एक्ट लागू किया है। इसके तहत केवल पंजीकृत संस्थानों को ही वैध माना जाएगा, जबकि बिना पंजीकरण संचालित अस्पताल, क्लिनिक या नर्सिंग होम अवैध माने जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहा कि उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले में अवैध अस्पतालों और क्लिनिकों पर रोक लगाने के लिए तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। इन टीमों में अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को शामिल किया गया है। सीएचसीवार पंजीकृत अस्पतालों, क्लिनिक और नर्सिंग होम की सूची तैयार कर संबंधित टीमों को उपलब्ध करा दी गई है। उपायुक्त ने टीम को निर्देश दिया है कि वे नियमित रूप से अपने क्षेत्र में संचालित निजी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण करें। सूची से मिलान करें। सूची में शामिल नहीं संस्थानों को अवैध मानते हुए कार्रवाई करें। टीम को हर माह अपनी जांच रिपोर्ट सौंपे।

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